ओडिशा में अब सफाई कर्मचारियों को भी मिलेंगे ESI के लाभ, सभी आएंगे गरिमा योजना के तहत

भुवनेश्वर, अप्रैल 30। ओडिशा सरकार की ओर से सफाई कर्मचारियों के लिए एक बड़ी घोषणा की गई है। दरअसल, राज्य सरकार ने विभिन्न खतरनाक कार्यों में लगे कोर सफाई कर्मचारी को अब गरिमा योजना के तहत कर्मचारी मुआवजा अधिनियम और कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) अधिनियम का लाभ देने का फैसला किया है। आवास एवं शहरी विकास विभाग की ओर से शुक्रवार को इसकी घोषणा की गई। विभाग की ओर से इसके संबंध में एक अधिसूचना भी जारी कर दी है।

Naveen patnaik

अधिसूचना के मुताबिक, कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के तहत प्रदान किए गए विकलांगता और बीमारी मुआवजे के लाभों को ग्रेड- I और II कोर स्वच्छता कर्मचारियों तक बढ़ाया जाएगा। दोनों अधिनियम विकलांगता, स्थायी या अस्थायी, और किसी भी खतरनाक काम से उत्पन्न होने वाली बीमारी के मामले में लाभ प्रदान करते हैं, जिसमें चिकित्सा आधार पर काम से अनुपस्थिति की आवश्यकता होती है।

आपको बता दें कि अभी तक ग्रेड-II के मुख्य सफाई कर्मचारी कर्मचारी मुआवजा अधिनियम के दायरे में नहीं आते थे। इसके अलावा, ईएसआई अधिनियम में केवल वे मुख्य स्वच्छता कर्मचारी शामिल हैं जो ईएसआई निगम के साथ पंजीकृत हैं।

राज्य सरकार ने 2020 में गरिमा योजना शुरू की थी ताकि लगभग 20,000 कोर स्वच्छता कर्मचारियों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित किया जा सके, जो खतरनाक परिस्थितियों में काम करने के दौरान जहरीले पदार्थों और हानिकारक कचरे के लंबे समय तक संपर्क में रहने के कारण अक्सर आंशिक, स्थायी या अस्थायी विकलांगता या बीमारी से पीड़ित होते हैं।

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