केंद्र ने आंध्र प्रदेश से अतिरिक्त FCV तंबाकू की बिक्री की अनुमति दी
आंध्र प्रदेश के लिए राहत भरी खबर है, जहां केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने तंबाकू बोर्ड अधिनियम 1975 द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों में ढील दी। इसके साथ ही तंबाकू बोर्ड द्वारा अधिकृत नीलामी प्लेटफार्मों के माध्यम से राज्य में अतिरिक्त फ्लू क्योर्ड वर्जिना (एफसीवी) तंबाकू की बिक्री की अनुमति देने के आदेश जारी किए। इसके लिए एक गजट अधिसूचना 4 जुलाई को जारी की गई थी।

मंत्रालय का ये आदेश मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी के 25 अप्रैल को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को लिखे पत्र के जवाब में आया। अपने पत्र में सीएम जगन ने बताया था कि तंबाकू आंध्र प्रदेश में उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण व्यावसायिक फसलों में से एक है। नेल्लोर, बापटला, प्लानाडु और गुंटूर समेत कई जगहों पर इसकी काफी खेती होती है।
उन्होंने कहा कि मैंडोस चक्रवात के कारण फसल बुरी तरह प्रभावित हुई है। 53,000 हेक्टेयर में उगाए गए कुल तंबाकू में से 50% से अधिक क्षेत्र गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके कारण किसानों ने फसल को दोबारा बोया क्योंकि कोई वैकल्पिक फसल नहीं है।












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