कैंसर मरीजों के लिए खट्टर सरकार का राहत भरा ऐलान, अब हर महीने मिलेगी 2500 रुपये पेंशन

Cancer patients in Haryana will get Rs 2,500 monthly pension

हरियाणा सरकार ने राज्य में 'स्टेज-तीन और स्टेज-चार' के कैंसर से पीड़ित मरीजों को 2,500 रुपये मासिक पेंशन देने के लिए अलग से 68.42 करोड़ रुपये का वार्षिक बजटीय प्रावधान किया है। यह फैसला मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा कैंसर रोगियों को मासिक पेंशन देने की पहले की गई घोषणा के बाद लिया गया।

शुक्रवार को एक आधिकारिक बयान में कहा गया, "इससे पहले, कैंसर रोगियों को मासिक पेंशन देने के मामले में, त्रिपुरा देश का एकमात्र राज्य था, जो स्टेज-तीन के कैंसर रोगियों को 1,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता देता रहा है।" हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि कैंसर रोगियों को 2,500 रुपये की अतिरिक्त मासिक पेंशन मिलती रहेगी, भले ही वे अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन या वृद्धावस्था पेंशन योजनाओं का लाभ ले रहे हों।

खट्टर ने मई में कैंसर रोगियों के परिवारों से मुलाकात के दौरान आश्वासन दिया था कि राज्य सरकार उनकी हर संभव मदद करेगा। उन्होंने बताया था कि यह सहायता उन मरीजों को दी जाएगी जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय तीन लाख रुपये तक है।

किसे मिलेगी पेंशन
हरियाण की खट्टर सरकार ने कैंसर के उन रोगियों को 2500 रुपए मासिक पेंशन का ऐलान किया है जिनकी बीमारी तीसरी स्टेज पर या चौथे स्टेज पर है। सरकार ने यह भी बताया कि, वृद्धा पेंशन योजना पाने वाले कैंसर रोगी भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।

तीन लाख सालाना या उससे कम आय वालों को होगा फायदा
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कैंसर मरीजों के परिजनों से मिलकर उन्हें अश्वस्त किया कि, राज्य सरकार उन्हें हरसंभव मदद पहुंचाएगी। खट्टर ने बताया कि, ये पेंशन उन लोगों को ही दी जाएगी जिनकी परिवारिक आय सालाना तीन लाख या उससे कम है।

कैसे मिलेगी पेंशन की रकम
हरियाण सरकार कैंसर रोगियों के लिए 2500 सौ रुपए की मदद राशि हर महीने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की सहायता से खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इसे पब्लिक फाइनेंसियल मैनेजमेंट सिस्टम के तहत लाभ पाने वाले तक पहुंचाया जाएगा। लाभ पाने वाले की आय का मिलान उसकी परिवार पहचान पत्र से किया जाएगा।

कब तक मिलेगी पेंशन राशि
हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि, कैंसर स्टेज तीन और चार का मरीज जब तक जीवित रहेगा तब तक उसे ये सहायता राशि पेंशन के रूप में मिलती रहेगी। मरीज के डॉक्यूमेंट का वेरीफिकेशन डिस्ट्रिक्ट सिविल सर्जन द्वारा कराया जाएगा।

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