हरियाणा कैबिनेट में बड़े फैसले, 4 नौकरियों की योग्यता इंजीनियरिंग की डिग्री तय
हरियाणा कैबिनेट मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि कैबिनेट सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल पर चर्चा के साथ ही विधेयक को मंजूरी दे दी है।

हरियाणा सरकार की नए साल में होने वाली दूसरी कैबिनेट मीटिंग मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई। इसमें हरियाणा कौशल विकास तथा औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, ग्रुप (ख) निदेशालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय, सेवा नियम, 2023 को मंजूरी प्रदान की गई। नये नियमों में सहायक निदेशक (तकनीकी), वरिष्ठ शिक्षुता पर्यवेक्षक, प्रधानाचार्य, उप-प्रधानाचार्य के पद के लिए शैक्षणिक योग्यता इंजीनियरिंग में डिग्री निर्धारित की गई है।
बकाया लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क और उस पर लागू ब्याज जमा करने में चूक करने वाले कॉलोनाइजरों को राहत देते हुए हरियाणा ने अपनी तरह की एक और एकमुश्त समाधान योजना 'विवादों का समाधान' की शुरुआत की है। यह योजना इसकी अधिसूचना से 6 महीने की अवधि के लिए खुली रहेगी।
बैठक में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ग्रुप-सी और ग्रुप-डी पदों पर सामान्य पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को पंजीकरण के समय आधार प्रमाणीकरण सेवा का उपयोग http://onetimeregn.haryana.gov.in पोर्टल पर अनिवार्य करने का निर्णय लिया गया। भर्ती प्रक्रिया को आसान बनाने और भर्ती उद्देश्य विशेष रूप से कंप्यूटर डेटा में फर्जी या डुप्लीकेट उम्मीदवारों की अनावश्यक जानकारी को समाप्त करने में सहायता के लिए यह निर्णय लिया गया है।
रोजगार सृजन सब्सिडी 48 हजार की
राज्य के स्थानीय युवाओं में निवेश के प्रति आकर्षण की भावना को बढावा देने व रोजगार के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा उद्यम और रोजगार नीति (HEEP)-2020 के तहत कर्मचारी रोजगार सृजन सब्सिडी को बढ़ाकर 36000 रुपए से 48,000 रुपए तक तय करने का निर्णय लिया गया है। यह सब्सिडी बी, सी व डी ब्लॉक में हर साल हर कर्मचारी के लिए 10 साल तक लागू होगी।
रेंटेड गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज पॉलिसी मंजूर
मंत्रिमंडल की बैठक में 'द हरियाणा डिस्पोजल ऑफ रेंटेड गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज पॉलिसी-2023' को स्वीकृति प्रदान की। यह नीति सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और प्राधिकरणों को अपनी संपत्ति (दुकानों/मकानों), जो कि पिछले 20 वर्षों या उससे अधिक समय से किराए या पट्टे के माध्यम से व्यक्तियों या निजी संस्थानों के कब्जे में हैं, उस संपत्ति को बेचने के लिए एक व्यापक नीति है।
कॉमन विलेज नियम में संशोधन
इसके अलावा कैबिनेट ने कॉमन विलेज नियम 1964 में संशोधन को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी। इसके साथ ही गौशाला स्थापित करने और चारे की खेती के लिए सामाजिक व धार्मिक संस्थाएं शामलात भूमि को 20 वर्ष तक की अवधि पर पट्टे पर ले सकेंगे। 1000 लोगों के पीछे 7 एकड़ और इसके अलावा गौशाला की अन्य गतिविधियां और उनसे जुड़े उत्पाद को लेकर भी 2 एकड़ की जमीन ले सकेगा। ग्राम पंचायत को अपनी भूमि आवंटन के माध्यम से 20 वर्ष की अवधि के लिए कम से कम प्रति वर्ष 5100 रुपए प्रति एकड़ की दर से पट्टे की अनुमति लेनी होगी।
CM ने दी फैसलों की जानकारी
हरियाणा कैबिनेट मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि कैबिनेट सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल पर चर्चा के साथ ही विधेयक (2023) को मंजूरी दे दी है। शामलात जमीन पर गौशाला स्थापित करने पर चर्चा की गई। इसके साथ ही सेवानिवृत्त कर्मचारियों के द्वारा नियुक्ति पर भी मंथन किया गया। मीटिंग में सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का प्रस्ताव रखा गया।
तीन एजेंडे होंगे रिवाइज
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि कैबिनेट मीटिंग में जमीन एक्ट एजेंडे पर मुहर लगाई गई है। इसके साथ ही आयुष पद्धति से इलाज को कैबिनेट ने मान्यता दे दी है। मीटिंग में 3 एजेंडों को दोबारा से रिवाइज करने के निर्देश दिए गए हैं। विलेज फार्मर लैंड एक्ट में संशोधन को मंजूरी दी गई। रैशनलाइजेशन आयोग को कैबिनेट ने विधिवत मंजूरी दे दी। कैबिनेट मीटिंग में कुल 36 एजेंडे रखे गए, जिनमें से 33 को मंजूरी मिली।












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