पंजाब: खनन माफिया के खिलाफ भगवंत मान सरकार सख्त, टिप्पर पर लगेगा भारी जुर्माना

मंत्री ने आगे बताया कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 11 नवंबर, 2022 को राज्य में सभी खनन गतिविधियों पर पाबंदी लगा दी थी।

भगवंत मान

मुख्यमंत्री भगवंत के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने शपथ ग्रहण के दिन से ही रेत माइनिंग माफिया को ख़त्म करने का प्रण लिया था और ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्ती से निपटने के अपने वायदे को पूरा किया है। उक्त शब्द आज यहां खनन और भू-विज्ञान मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने न्यू-चंडीगढ़ के ईको सिटी-2 में 2 लाख मीट्रिक टन की क्षमता वाले रेत और बजरी के पहले सरकारी बिक्री केंद्र का उद्घाटन करने के अवसर पर किया, जहां रेत और बजरी की कीमत 28 रुपए प्रति घन फुट निर्धारित की गई है।

लोगों को किफ़ायती दरों पर रेत-बजरी मुहैया करवाने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मंत्री ने कहा कि हर जिले में जल्द ही ऐसा एक बिक्री केंद्र खोला जाएगा। मंत्री ने कहा कि इस पहल से रेत माफिया पर नकेल कसने में बड़ी मदद मिलेगी। उन्होंने आगे कहा कि जब से सरकार ने खनन का काम अपने हाथों में लिया है, खनन माफिया की बड़ी मछलियों को जेल में डाल दिया गया है और अवैध खनन करने वालों को 2 लाख रुपए के जुर्माने किए गए हैं।

मंत्री ने आगे बताया कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 11 नवंबर, 2022 को राज्य में सभी खनन गतिविधियों पर पाबंदी लगा दी थी, परन्तु पंजाब सरकार ने आम लोगों को रेत और बजरी मुहैया करवाने की अपनी प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए राज्य से बाहर से इसका प्रबंध किया है और अब तक लोगों को 90,000 मीट्रिक टन की सप्लाई की जा चुकी है। मंत्री ने कहा कि राज्य को हाईकोर्ट से राहत मिलने के उपरांत यह कीमत 15 या 16 रुपए प्रति घन फुट तक नीचे आने की संभावना है।इस अवसर पर अन्यों के अलावा प्रमुख सचिव खनन और भू-विज्ञान कृष्ण कुमार भी उपस्थित थे।

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