हरियाणा के किसी भी सरकारी स्कूल का विद्यार्थी सुपर 100 में ले सकेगा भाग, शिक्षा विभाग ने हटाई शर्त
चंडीगढ़, 18 जुलाई। हरियाणा के किसी भी सरकारी स्कूल का विद्यार्थी सुपर 100 में भाग ले सकेगा। जबकि इससे पहले ऐसा नहीं था। क्योंकि इस परीक्षा में हिस्सा लेने के लिए दसवीं कक्षा में 80 फीसदी अंक होना अनिवार्य था। जिसके चलते ज्यादातर सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी इससे वंचित रह जाते थे। लेकिन शिक्षा विभाग ने यह शर्त हटा दी है। इससे सरकारी स्कूलों के छात्रों के सामने उम्मीद की किरण जगी है। जिस कारण अधिक से अधिक विद्यार्थी इसमें भाग ले सकेंगे।

बता दें कि विद्यार्थियों को आनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। इसमें सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाला कोई भी विद्यार्थी अपना आनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। विद्यालय शिक्षा निदेशालय की ओर से सुपर-100 बैच के लिए विद्यार्थियों के आनलाइन रजिस्ट्रेशन किये जाते हैं। लेकिन इन विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल से 10वीं कक्षा पास की होनी चाहिए और वह 11वीं कक्षा में भी सरकारी स्कूल में ही विज्ञान संकाय में पढ़ाई करते हो।
सरकारी स्कूल से दसवीं की परीक्षा पास कर और 11वीं में भी सरकारी स्कूल में दाखिला लेना वाला हर विद्यार्थी सुपर 100 में हिस्सा ले सकेगा। जबकि इससे पहले ऐसा नहीं था। पहले विद्यार्थियों को इसके लिए 80 फीसदी अंक लेना अनिवार्य था, परंतु इस बार नंबर की कोई अड़चन नहीं आएगी। विद्यार्थियों की आयु निर्धारित 17 साल होना लाजिमी है। डीएमएस जोगेश अरोड़ा ने बताया कि विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने सुपर-100 के अंतर्गत विद्यार्थियों को राहत दी है।
जबकि पहले विद्यार्थियों को 80 फीसदी अंक लेना जरूरी था। इस राहत मिलने के बाद इस योजना का सरकारी स्कूल के अधिक विद्यार्थी लाभ ले सकेंगे। अधिक से अधिक विद्यार्थियों को मौका मिलने पर अधिक योग्यता निखर कर सामने आएगी। जो विद्यार्थियों कोचिंग नहीं ले सकते थे। उनके लिए यह एक वरदान की तरह है।












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