हरियाणा: जो लोग राशन लेने से वंचित रह गए, अब उनके लिए 6 फरवरी तक बांटेगी सरकार
चंडीगढ़। हरियाणा खाद्य-नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से कहा गया है कि, सूबे में जो लोग राशन लेने से वंचित रह गए, उनके लिए सरकार अब 6 फरवरी तक बांटेगी। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि, इंटरनेट सेवाओं को देखते हुए यह निर्णय लिया गया ताकि कोई भी लाभार्थी राशन प्राप्त करने से वंचित न रहे।

प्रवक्ता ने बताया कि लाभार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि माह जनवरी, 2021 के राशन का वितरण आगामी 6 फरवरी, 2021 (शनिवार) तक कर दिया जाएगा, अर्थात, जो लाभार्थी, माह जनवरी में राशन प्राप्त करने से वंचित रह गए थे, वह अब आगामी 6 फरवरी, 2021 तक संबंधित राशन डिपो से अपना राशन प्राप्त कर सकते है। उन्होंने बताया कि राशन प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की समस्या/शिकायत होने पर संबंधित उपायुक्त, जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक अथवा खाद्य एवं पूर्ति विभाग के मुख्यालय की हैल्पलाईन नंबर 1967 (बीएसएनएल) एवं 1800-180-2087 पर तुरंत संपर्क किया जा सकता है।

इधर, दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी
हरियाणा रियल एस्टेट रेग्यूलेटरी अथॉरिटी (हरेरा), गुरुग्राम ने रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा क्रमश: 3, 9 और 10 के उल्लंघन के लिए प्रमोटर 'मैसर्ज अडानी एम2के प्रोजैक्ट्स एलएलपी' और रियल एस्टेट एजेंट 'नवीन एसोसिएट्स' को नोटिस जारी किया है। साथ ही, प्राधिकरण ने उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई शुरू करने का भी निर्देश दिया है जिसमें उल्लंघन का दंड प्रमोटर के खिलाफ 12 करोड़ रुपये और रियल एस्टेट एजेंट के खिलाफ 2.7 करोड़ रुपये तक जुर्माना हो सकता है। हरेरा, गुरुग्राम के चेयरमैन डॉ. के.के. खंडेलवाल की अध्यक्षता और श्री समीर कुमार की सदस्यता वाली प्राधिकरण पीठ द्वारा गंभीरतापूर्वक विचार करने उपरान्त यह नोटिस जारी किया गया है।












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