हरियाणा सरकार ने डेयरी ऋण पर शुरू की अनुदान योजना, जानिए आप कैसे ले सकते हैं फायदा
चंडीगढ। पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा निरंतर कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार ने डेयरी ऋण पर अनुदान योजना को दोबारा शुरू किया है। इसके शुरू होने से अनुसूचित जाति ही नहीं, अब सामान्य जाति के पशुपालक भी सरकार से 25 प्रतिशत सब्सिडी पर लोन लेकर चार से 10 पशुओं की डेयरी खोल सकते हैं।

पशुपालन विभाग के उप निदेशक डा. धर्मेंद्र ने बताया कि करीब 15 वर्ष पहले डेयरी डवलपमेंट विभाग को पशुपालन में मर्ज करते हुए पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई थी। इनमें 10 पशुओं तक की डेयरी खोलने के लिए 25 प्रतिशत तक अनुदान पर ऋण मुहैया करवाने के लिए योजना भी शामिल थी। यह योजना तीन साल पहले बंद कर इसके स्थान पर ऋण के ब्याज में छूट देने की नई योजना शुरू की गई थी। योजना का मुख्य उद्देश्य पशुपालकों को 20 या 50 पशुओं की बड़ी डेयरी खोलने के लिए प्रेरित करना था लेकिन बड़े स्तर पर डेयरी खोलना हर पशुपालक के लिए आसान नहीं है। इसके चलते 10 पशुओं तक डेयरी के लिए ऋण पर अनुदान देने की मांग ज्यादा उठने लगी।

इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस योजना को तीन वर्ष बाद दोबारा शुरू कर दिया है। लेकिन इसमें संशोधन भी किया गया है। पहले कम से कम तीन और अधिक से अधिक 10 पशुओं की डेयरी के लिए अनुदान दिया जाता है। अब इसमें दो कैटेगरी बना दी है या तो चार या फिर 10 पशुओं की डेयरी के लिए ही 25 प्रतिशत अनुदान पर ऋण दिया जाएगा। गाय, भैंस के अलावा भेड़, बकरी तथा सूअर पालन में रूचि रखने वाले पशुपालक भी 25 प्रतिशत अनुदान राशि के लिए पात्र होंगे।












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