हरियाणा बना कोरोना से संबंधित सामानों के दान पर GST रिफंड देने वाला पहला राज्य
चंडीगढ़। कोरोना से संबंधित सामानों के दान पर GST रिफंड देने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है। हरियाणा सरकार ने कोविड के टीके, रेमेडिसिविर इंजेक्शन, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर समेत 15 चीजों को दान देने के लिए खरीदने पर जीएसटी से छूट देने की घोषणा की है। ये छूट 30 जून तक लागू रहेगी। इस कदम का उद्देश्य कंपनियों, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) और व्यक्तियों को दान देने के लिए प्रोत्साहित करना है।

खट्टर सरकार ने एक अधिसूचना में जारी करते हुए कहा, 'हरियाणा मेडिकल ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, दवाओं समेत अन्य स्वास्थ्य उपकरणों की भारी कमी का सामना कर रहा है। इसलिए ऐसी वस्तुओं के दान पर जीएसटी का रिफंड जनहित के लिए है।' जीएसटी पर रिफंड केवल उन मामलों में दिया जाएगा जहां कोविड संबंधित सामान हरियाणा सरकार, राज्य द्वारा संचालित अस्पतालों या राज्य सरकार द्वारा अनुमति प्राप्त किसी संस्थान को स्वास्थ्य कल्याण विभाग के माध्यम से मुफ्त दान किया जाता है। राज्य का स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग ऐसे दान का एक प्रमाण पत्र जारी करेगा। इस प्रमाण पत्र के आधार पर राज्य के आबकारी और कराधान विभाग में रिफंड का दावा किया जा सकता है। इसके बाद आबकारी विभाग भुगतान की गई जीएसटी राशि का रिफंड कर देगा।

मालूम हो कि, केंद्र पहले ही 30 जून तक आईजीएसटी माफ करने का एलान कर चुका है।












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