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हरियाणा सरकार: आढ़तियों को डिफॉल्ट राशि पर ब्याज में 40% की छूट और दंडात्मक ब्याज की 100% माफी

चंडीगढ़। हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई वाली सरकार ने 1 अप्रैल से शुरू हुई रबी की फसलों की खरीद के सीजन से ठीक पहले आढ़तियों को बड़ी राहत दी। सरकार द्वारा आढ़तियों को दुकानों की बकाया राशि और ब्याज में छूट देने की घोषणा की गई है। कहा गया है कि, "विवादों के समाधान" स्कीम के तहत आढ़तियों को डिफॉल्ट राशि पर ब्याज में 40% की छूट और दंडात्मक ब्याज की 100% माफी दी जाएगी। ह​रियाणा जनसंपर्क एवं सूचना विभाग ने यह जानकारी दी।

Govt 40% Discount to adhatiya in interest On Default Amount and 100% waiver of punitive interest

हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के तहत अनाज मंडियों और सब्जी मंडियों के जो प्लॉट धारक किन्हीं कारणों से समय पर अपनी किस्त का भुगतान नहीं कर पाए, उन के लिए अब हरियाणा सरकार ने डिफॉल्ट राशि पर ब्याज में 40 प्रतिशत और दंडात्मक ब्याज को शत-प्रतिशत माफ करने का निर्णय लिया है, बशर्ते कि प्लॉटधारक 15 जून 2021 तक पूरी शेष राशि जमा करवा दें। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के 2421 आबंटी डिफॉल्टर हैं, जिनकी तरफ लगभग 1131 करोड़ रुपए की राशि बकाया है। प्लॉटधारकों को 370 करोड़ रुपए (ब्याज में 40 प्रतिशत की छूट और शत प्रतिशत दंडात्मक ब्याज माफी) का लाभ होगा। राज्य सरकार द्वारा प्लॉट की लागत और एनहांस्ड कॉस्ट के एकमुश्त भुगतान के लिए एक योजना लाई गई है, जिससे 2250 उद्योगपति लाभान्वित होंगे।

इस योजना के तहत 31 मार्च 2021 तक की देनदारियों के लिए ओवरड्यू ब्याज पर 25 प्रतिशत की छूट और दंडात्मक ब्याज 100 प्रतिशत माफ किया जाएगा, बशर्ते पूरी शेष राशि का भुगतान 30 जून 2021 तक एक बार में ही किया जाए। इससे 1500 करोड़ रुपए की बकाया राशि में से 225 करोड़ रुपए के लाभ होने की संभावना है।

सीएम ने बताया कि 1 अप्रैल 2021 से एक्सटेंशन फीस स्ट्रक्चर को और अधिक तर्कसंगत व सरल बनाया जाएगा। एक्सटेंशन फीस को पहले की अपेक्षा कम भी किया गया है। श्रेणी ए संपदा के लिए चौथे और 5वें वर्ष की एक्सटेंशन फीस 50 रुपए प्रति वर्ग मीटर, श्रेणी बी संपदा के लिए 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर और श्रेणी सी संपदा के लिए 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर होगी।

एक्सटेंशन फीस के मामले में भी उद्योगपतियों को राहत दी गई है। अब 6 वर्ष से अधिक की कोई भी एक्सटेंशन मान्य नहीं होगी और प्लाट की अनिवार्य रूप से नीलामी की जाएगी। यदि आवंटी ने सभी दस्तावेज आदि आवश्यकताएं पूरा करने के बाद ओसी जारी करने के लिए आवेदन किया है, लेकिन शुल्क बकाया होने के कारण ओसी जारी नहीं किया गया, ऐसे मामलों में अब यदि ओसी के आवेदन करने की तिथि से 6 महीने में विभाग इंस्पेक्शन कर लेता है तो ओसी के आवेदन करने से इंस्पेक्शन की तिथि तक ही फीस ली जाएगी।

प्रतिष्ठित परियोजनाओं में निवेश करने वाले उद्योगपतियों को राहत देते हुए एमनेस्टी स्कीम की तिथि 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दी है। यह योजना उन आवंटियों के लिए है, जिन्होंने प्रस्तावित फिक्स्ड कैपिटल इनवेस्टमेंट का कम से कम 25 प्रतिशत निवेश कर दिया है और वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है तथा विस्तार शुल्क सहित सभी बकाया राशि का भुगतान कर दिया है।

नए प्लॉटधारक यदि प्लॉट की राशि का भुगतान नीलामी से 60 दिनों के भीतर करता है तो प्लॉटधारक को प्लॉट की राशि पर 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।टर्म लोनिंग स्कीम में एचएसआईआईडीसी के डिफ़ॉल्ट मामलों में, जिस तिथि को आवंटी एनपीए हुआ, उस दिन से बकाया राशि (जो मूलधन जमा ब्याज है) पर दंडस्वरूप ब्याज माफ किया गया है।

उपरोक्त फॉर्मूला एचएफसी के मामले में 25 लाख रुपए से अधिक के ऋण खातों के मामले में भी लागू होंगे। यदि भुगतान 30 दिनों के भीतर किया जाता है, तो 13.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर साधारण ब्याज की गणना करके 3 प्रतिशत ब्याज की छूट मिलेगी।

सीएम ने कहा कि प्रदेश में रेत खान के ठेके बड़े की बजाए छोटे भी दिए जाएंगे। यह 50 से 60 हेक्टेयर तक होंगे। जबकि पहले यह 500 से 600 हेक्टेयर एरिया के होते थे। यह सभी ठेके ई नीलामी के तहत दिए जाएंगे। बैठक में सीएम के साथ कृषि मंत्री जेपी दलाल भी मौजूद रहे।

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