हरियाणा: खाद्य-औषधि विभाग ने जब्त किया 1,62,94,120 का माल, स्वास्थ्य मंत्री विज ने गठित कराई थी टीम

चंडीगढ़। हरियाणा के खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की ओर से नकली एवं खराब माल की जांच-पड़ताल और जरूरी कार्रवाई के लिए एक राज्य स्तरीय टीम का गठन किया गया है। विभाग की ओर से बताया गया कि, पिछले छह माह में 1,62,94,120 रुपए का माल जब्त किया गया है। जब्त किए गए नमूनों में से लगभग 28 नमूनों को असुरक्षित पाया गया। विभाग ने दूध उत्पादों, मसालों और चाय सरीखे खाद्य पदार्थों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया है, ताकि बेहतर गुणवत्ता वाले खाद्य उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। जनसंपर्क एवं सूचना विभाग ने बताया कि, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के निर्देश पर उक्त चार सदस्यीय टीम का गठन किया गया था। इस टीम के सदस्यों में एक नामित अधिकारी और तीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी शामिल हैं।

Haryana Food and medicine Department seized 1,62,94,120 goods

घी, खाद्य तेल, दूध, दूध उत्पादों और अन्य खाद्य लेखों में मिलावट पर नजर रखने के लिए टीम नियमित रूप से हरियाणा के विभिन्न जिलों में विशेष छापेमारी कर रही है। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजीव अरोड़ा ने कहा कि खाद्य मानकों को बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह राज्य के लोगों के अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करता है। श्री अरोड़ा ने बताया कि हाल ही में करनाल से 42 लाख रुपये का 8,400 लीटर घी, 57,41,500 रुपये का 11,483 लीटर देसी घी, हिसार से 15 लीटर शुद्ध घी व 17,000 लीटर वानस्पती का मूल्य 42,50,000 रुपये का जब्त किया है।

Haryana Food and medicine Department seized 1,62,94,120 goods

अरोड़ा ने बताया कि इस वर्ष की शुरूआत में 98 लीटर मिलावटी श्री मदुर रतन देसी घी, 642 लीटर मिलावटी हरियाणा फ्रेश एगमार्क देसी घी, 3,276 लीटर केदार एगमर्ड मिश्रित वनस्पति तेल,1,145 लीटर हरियाणा फ्रेश एगमार्क देसी घी और श्री गोबिंद एगमार्क देसी घी अम्बाला से 4.58 लाख रुपये मूल्य की जब्त किया गया है। साथ ही कुरुक्षेत्र से 12,97,820 रुपये का 19,645 लीटर मिलावटी घी, मक्खन, सुभम घी, अभिनंदन घी, क्रीम, पामोलिव ऑयलऔर मिल्क पाउडर जब्त किया गया और करनाल से 3,46,800 रुपये का 1,250 लीटर घी, मक्खन, खाद्य तेल जब्त किया गया।

खाद्य और औषधिप्रशासन के आयुक्त ललित सिवाच ने कहा कि हाल ही में छापे के दौरान हरियाणा के विभिन्न हिस्सों से 500 नमूने जब्त किए गए थे। इन 500 नमूनों में से 171 नमूनेखाद्य सुरक्षा और मानकों के अनुसार नहीं थे और एफएसएस (खाद्य सुरक्षा और मानक) अधिनियम, 2006 के अनुसार मानकों की पुष्टि नहीं की गई थी। 171 नमूनों की प्रयोगशाला रिपोर्ट के अनुसार खाद्य विश्लेषक ने पाया कि 28 नमूने असुरक्षित, 99 घटिया और 44 मिस ब्रांडेड थे। उन्होंने कहा कि अदालत के समक्ष 28 असुरक्षित नमूनों के लिए खाद्यव्यवसाय संचालक के खिलाफ मुकदमा चलाया जा रहा है और शेष 143 नमूनों में, घटिया और गलत पाया गया है, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अनुसार अधिकारियों के समक्ष मामले दर्ज किए जाएंगे।

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