छत्तीसगढ़: रायपुर-दुर्ग समेत कई जिले अनलॉक, यहां रहेंगी पाबंदियां
रायपुर, मई 26: कोरोना संक्रमण के कारण पिछले कई सप्ताहों से छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में लागू लॉकडाउन लागू है। लेकिन अब राज्य में कोरोना के मामलों में आ रही कमी को देखते हुए सरकार ने बुधवार को बड़ा फैसला लिया। भूपेश बघेल सरकार ने जिन जिलों में कोरोना के मामलों में कमी देखने को मिला है, उन्हें अनलॉक करने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, महासमुंद समेत ज्यादातर जिलों को अनलॉक कर दिया गया है।
रायपुर में कोविड-19 पॉजिटिव मामलों में गिरावट को देखते हुए कलेक्टर डॉ. एस. भारतीदासन ने जिले में अनलॉक करने का आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत नई गाइडलाइन के मुताबिक शहर में सभी दुकानें, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क और जिम, शॉपिंग मॉल, ठेला-गुमटी, सुपर मार्केट, सुपर बाजार, फल और सब्जी मंडी, अनाज मंडी, शोरूम, क्लब और शराब की दुकानें शाम 6:00 बजे तक खुलेंगी। रविवार के दिन पूरे जिले में टोटल लॉकडाउन का पालन कराया जाएगा। नई गाइडलाइन का आदेश अब लागू कर दिया गया है।
लड़के या लड़की के घर पर या फिर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए किसी होटल में अब 10 की जगह 50 लोगों की मौजूदगी में लोग शादी के कार्यक्रम कर सकेंगे। दशगात्र या किसी की मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में अब 10 की जगह 20 लोग ही इकट्ठा हो सकेंगे। रायपुर शहर के सभी मैरिज हॉल, स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल, थिएटर बंद रहेंगे। सभी स्कूल, कॉलेज, स्टूडेंट्स के लिए बंद रहेंगे। सभी प्रकार के सभा जुलूस, धरना प्रदर्शन, सामाजिक राजनीतिक, धार्मिक, कार्यक्रमों पर प्रतिबंध होगा सभी रिसोर्ट, धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल जैसे रायपुर का मुक्तांगन, जंगल सफारी ये अब भी आम लोगों के लिए बंद ही रहेंगे।
राज्य सरकार द्वारा जारी नए निर्देश में कहा गया है कि 8 प्रतिशत से कम संक्रमण दर वाले जिले 1 जून से अनलॉक कर दिए जाएंगे। जिन जिलों में संक्रमण दर 8 प्रतिशत से अधिक है, उन्हें अनलॉक के लिए इंतजार करना होगा। इनमें सूरजपुर, धमतरी और रायगढ़ शामिल हैं। आने वाले 5 दिनों तक लगातार संक्रमण दर 8 प्रतिशत या उससे नीचे रहती है तो इन जिलों को भी अनलॉक किया जा सकता है। जिन जिलों को 26 मई से अनलॉक किया गया है, उनमें मॉल, सैलून समेत अन्य दुकानें खुलेंगी। हालांकि, लॉकडाउन हटने के बाद भी प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा. बाजार शाम 6 बजे बंद करना होगा और प्रदेश में धारा 144 लागू रहेगी।