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यूपी में खत्म होंगे 13 विभागों के 48 पुराने कानून, 31 जुलाई तक खत्म करने पर सहमति

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लखनऊ, 27 जुलाई: उत्तर प्रदेश में लागू पुराने कानूनों में बदलाव होने जा रहा है। प्रदेश सरकार ने 13 विभागों के काफी पुराने 48 कानूनों को समाप्त करने का फैसला लिया है। इनमें एक्साइज विभाग के 18 अधिनियम भी शामिल हैं। अधिकारियों की सहमति के बाद इन कानूनों को 31 जुलाई तक समाप्त करने के लिए योगी सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है।

48 old laws of 13 departments will end in Uttar Pradesh

केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को दिए गए निर्देश के बाद ऐसे नियमों और अधिनियमों को समाप्त करने की पहल शुरू कर दी गई है, जिनकी उपयोगिता समाप्त हो चुकी है। या फिर मौजूदा समय में आवश्यकता नहीं है। इसके बाद सभी विभागों की तरफ से सूची सौंपी गई, जिसके आधार पर कुल 48 कानूनों को समाप्त करने का फैसला किया गया है।

कुल 13 विभागों से 48 कानूनों को समाप्त किया गया है। सबसे अधिक 18 कानून बिजली विभाग के, 7 कानून वन विभाग के, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के 4 कानून, आबकारी और पंचायती राज विभाग के 3-3 कानून शामिल हैं। इसके साथ ही गृह, राजस्व, आवास, उच्च शिक्षा, हथकरघा और वस्त्र उद्योग के 2-2 कानून हैं। वहीं परिवहन, मत्स्य, सिंचाई-जल संसाधन विभाग के 1-1 कानूनों को हटाया जाएगा।

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अब उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर इन पुराने कानूनों को खत्म किए जाने की तैयारी शुरू कर दी है। औद्योगिक विभाग के नेतृत्व में इन कानूनों की समाप्ति को लेकर परीक्षण भी किया गया है। इन 48 कानूनों में से कुछ तो 100 साल पुराने हैं। मौजूदा परिस्थिति के हिसाब से नए कानून बनाए जा चुके हैं या फिर काम का बंटवारा कर दूसरे विभाग को जिम्मेदारी सौंपी जा चुकी है।

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English summary
48 old laws of 13 departments will end in Uttar Pradesh
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