राजस्थान सरकार का फैसला- 15 साल पुराने 40 हजार डीजल वाहन इन 4 शहरों में नहीं चल पाएंगे

जयपुर। पर्यावरण बचाने की पहल के रूप में राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला आया है। कहा गया है कि, राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के 4 शहरों (जोधपुर और कोटा शामिल) में 15 साल पुराने 40 हजार कमर्शियल डीजल वाहन 31 मार्च के बाद नहीं चल सकेंगे। बता दिया जाए कि, अभी जयपुर में ऐसे 40 हजार से अधिक वाहन हैं। जिनमें कार-जीप 26500, बसें 6000 और ट्रक 6000 शामिल हैं। रवि जैन, शासन सचिव एवं आयुक्त-परिवहन ने सरकारी आदेश के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि, डीजल वाले व्यवसायिक वाहन यह महीना खत्म होने के बाद नहीं चलने दिए जाएंगे।

Diesel Vehicles, rajasthan

शासन सचिव एवं आयुक्त-परिवहन ने कहा कि, ट्रोल-सीएनजी और एलपीजी से चलने वाले 15 साल पुराने कॉमर्शियल और प्राइवेट वाहनों पर फिलहाल कोई रोक नहीं है। उन्होंने कहा कि, 31 मार्च के बाद प्रदेश के पांच शहरों में 15 साल पुराने डीजल कॉमर्शियल वाहनों पर रोक रहेगी। इन वाहनों की आरसी-परमिट और फिटनेस जारी नहीं होगी। इससे पहले ये वाहन मालिक शहर से जिले में हस्तांतरण करा सकते हैं। बिना आरसी रिन्युअल के पाए गए तो अवैध मानते हुए जब्त कर लिया जाएगा।

माना जा रहा है कि, जयपुर, जोधपुर और कोटा आदि शहरों में चल रहे 15 साल पुराने डीजल कॉमर्शियल वाहन अब दूसरी जगह एनओसी ले सकते हैं। ऐसा पांच जिलों के शहर में 31 मार्च से पहले ही हो सकता है। इसके बाद एनओसी भी जारी नहीं की जाएगी। बताया जा रहा है कि, निर्धारित तारीख के बाद इन वाहनों के परमिट-फिटनेस और आरसी रिन्यूवल नहीं की जाएगी। पेट्रोल-सीएनजी और एलपीजी से चलने वाले 15 साल पुराने कॉमर्शियल वाहन यथावत चलते रहेंगे।

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