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पश्चिम बंगाल में कल से बंद रहेंगे स्कूल,कॉलेज, ब्यूटी पार्लर, देखें पूरी लिस्ट क्या-क्या रहेगा बंद

पश्चिम बंगाल में कल से बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज, ब्यूटी पार्लर समेत मनोरंजन पार्क, 50% क्षमता के साथ चलेंगे ऑफिस

कोलकाता, 02 जनवरी: कोरोना वायरस के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे के बीच पश्चिम बंगाल में भी 03 जनवरी से कई प्रतिबंध लगने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 03 जनवरी सोमवार से राज्य भर में सभी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय बंद रहेंगे। इस बात की जानकारी पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव एचके द्विवेदी ने रविवार (02 जनवरी) को दी है। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव एचके द्विवेदी ने कहा है कि राज्य में कल से सभी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, स्पा, सैलून, ब्यूटी पार्लर, चिड़ियाघर और मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे।

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    पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव एचके द्विवेदी ने कहा, कि सभी सरकारी और निजी कार्यालय 50% क्षमता के साथ 03 जनवरी सोमवार से संचालित होंगे। वहीं सभी प्रशासनिक बैठकें वर्चुअल मोड के माध्यम से आयोजित की जाएंगी।

    इसके अलावा, शॉपिंग मॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्स, रेस्तरां और बार पर भी प्रतिबंध लगाए गए थे। जिसमें वे अब अपनी कुल क्षमता का केवल 50 प्रतिशत ही अनुमति देंगे।

    पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने कहा, "पश्चिम बंगाल दिल्ली और मुंबई से सप्ताह में केवल दो बार उड़ानें संचालित करेगा जो सोमवार और मंगलवार को 5 जनवरी से होगी।"

    पश्चिम बंगाल में सोमवार 03 जनवरी से क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा?

    -पश्चिम बंगाल में सोमवार, 3 जनवरी 2022 से सभी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, स्पा, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्विमिंग पूल, चिड़ियाघर और मनोरंजन पार्क बंद रहेंगे।

    - सभी सरकारी और निजी कार्यालय 50 प्रतिशत क्षमता पर काम करेंगे।

    -अब से सभी प्रशासनिक बैठकें वर्चुअल मोड के माध्यम से आयोजित की जाएंगी।

    - पश्चिम बंगाल में शाम सात बजे तक 50 फीसदी क्षमता के साथ लोकल ट्रेनें चलेंगी। शाम सात बजे के बाद किसी भी लोकल ट्रेन नहीं चलेंगी। हालांकि, लंबी दूरी की सभी ट्रेनें यथावत चलती रहेंगी।' पश्चिम बंगाल के सभी पर्यटन स्थल कल यानी सोमवार से बंद रहेंगे।

    - दिल्ली और मुंबई से कोलकाता के लिए उड़ानें सप्ताह के केवल दो दिन सोमवार और शुक्रवार को ही अनुमति दी जाएंगी।

    - राज्य में सभी धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक समारोहों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अधिकतम 50 लोगों को ही अनुमति दें।

    - शॉपिंग मॉल और मार्केट कॉम्प्लेक्स लोगों के प्रतिबंधित प्रवेश के साथ एक समय में 50 प्रतिशत से अधिक नहीं और रात 10 बजे तक ही खुले रहेंगे।

    -रेस्तरां और बार में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ और रात 10 बजे तक संचालित हो सकते हैं। सिनेमा हॉल और सिनेमाघरों के लिए समान प्रतिबंध और समय लागू होते हैं।

    -विवाह संबंधी समारोहों में 50 से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं दी जाएगी।

    -अंतिम संस्कार के लिए 20 से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं दी जाएगी।

    - कोलकाता मेट्रो सेवाएं सामान्य परिचालन समय के अनुसार 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ संचालित होंगी।

    -रात 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच लोगों और वाहनों और किसी भी प्रकार के सार्वजनिक समारोहों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी।

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