सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को बड़ा झटका, NIA करेगी रामनवमी पर हुई हिंसा की जांच
West Bengal Ram Navami Clash: सुप्रीम कोर्ट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने रामनवमी हिंसा की NIA जांच रोकने से इनकार कर दिया है।
ममता सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में रामनवमी हिंसा की जांच एनआईए को सौंपने के कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी, जिसपर शीर्ष अदालत ने बंगाल सरकार की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ SC में याचिका
दरअसल, सरकार ने पश्चिम बंगाल में हाल ही में रामनवमी जुलूस के दौरान हुई हिंसा की एनआईए जांच कराने की कोलकाता हाईकोर्ट से मिली मंजूरी को खारिज करने की मांग की थी।
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने याचिका को 'अस्वीकार्य' माना। पीठ ने कहा कि हम विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं।
बंगाल सरकार ने दिया था ये तर्क
मालूम हो कि पश्चिम बंगाल सरकार ने जांच एनआईए को सौंपने के हाई कोर्ट के फैसले की अपने याचिका में कड़ी आलोचना की थी, और तर्क देते हुए बताया कि हिंसा की घटना के दौरान किसी विस्फोटक का इस्तेमाल नहीं किया गया था।
उन्होंने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय का निर्देश बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी द्वारा शुरू की गई "राजनीति से प्रेरित" जनहित याचिका (पीआईएल) पर आधारित था। बता दें कि रामनवमी हिंसा के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद केंद्र ने स्वतः संज्ञान लेकर एनआईए एक्ट की धारा 6(5) के तहत एजेंसी को आदेश दिया था कि वो पश्चिम बंगाल की हिंसा की जांच करे।












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