सुप्रीम कोर्ट से सुवेंदु अधिकारी को झटका, मुकुल रॉय वाली याचिका पर सुनवाई से किया मना
नई दिल्ली, 25 फरवरी: पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने मुकुल रॉय के खिलाफ उनकी याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। सुवेंदु अधिकारी ने अदालत में अपनी याचिका में मुकुल रॉय को विधायक के रूप में अयोग्य घोषित करने की मांग की गई थी, जिस पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर विचार करने से इनकार किया है।

पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष सुवेंदु अधिकारी को देश की सर्वोच्च अदालत से निराशा हाथ लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारी की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है, जिसमें उन्होंने बंगाल विधानसभा अध्यक्ष के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें टीएमसी विधायक मुकुल रॉय को दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित नहीं किया गया था।
जस्टिस एल नागेश्वर राव और बीआर गवई की पीठ ने अधिकारी को स्पीकर के फैसले के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दी है। शीर्ष अदालत ने इस दलील पर भी गौर किया कि लोक लेखा समिति (पीएसी) के अध्यक्ष के रूप में मुकुल रॉय का कार्यकाल केवल एक वर्ष के लिए है और हाई कोर्ट से एक महीने के भीतर मामले का फैसला करने को कहा है।
बता दें कि विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष बिमान बनर्जी के 11 फरवरी के फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें मुकुल रॉय को भाजपा से टीएमसी में दलबदल के लिए अयोग्य घोषित करने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी के विजयी होने के बाद भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय ने जून 2021 में सत्तारूढ़ टीएमसी में शामिल हो गए थे।












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