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Lok Sabha: तमलुक से जस्टिस अभिजीत तो दुर्गापुर से दिलीप घोष मैदाम में, जानें बंगाल में BJP ने किसे दिया टिकट?

Lok Sabha Election: लोकसभा चुनाव को भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने अपने 111 उम्मीदवारों की 5वीं सूची रविवार को जारी की। जिसमें केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे और वीके सिंह के अलावा सांसद वरुण गांधी को हटा दिया गया, जबकि अभिनेता कंगना रनौत और अरुण गोविल को मैदान में उतारा गया।

बीजेपी ने पश्चिम बंगाल से 19 और उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। भगवा पार्टी ने निवर्तमान एसएस अहलूवालिया को हटाकर मेदिनीपुर से सांसद दिलीप घोष को बर्धमान-दुर्गापुर भेज दिया है। इसमें सबसे खास नाम 'अभिजीत गंगोपाध्याय' का है।

Bengal BJP candidate list

कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय को भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) से लोकसभा टिकट मिला। न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय को रविवार को जेपी नड्डा के नेतृत्व वाली पार्टी द्वारा जारी सूची में शामिल किया गया। अभिजीत गंगोपाध्याय ने मार्च की शुरुआत में कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पद छोड़ दिया और भगवा पार्टी में शामिल हो गए। न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय पश्चिम बंगाल की तमलुक लोकसभा सीट से आम विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। तमलुक सीट सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस का गढ़ रही है। 2009 के चुनाव के बाद से पार्टी ने इस पर कब्जा कर रखा है।

कौन हैं अभिजीत गंगोपाध्याय?

  • 1962 में कोलकाता में जन्मे जस्टिस गंगोपाध्याय ने कोलकाता के हाजरा लॉ कॉलेज में कानूनी शिक्षा हासिल करने से पहले मित्रा इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई की।
  • शुरुआत में उत्तर दिनाजपुर जिले में पश्चिम बंगाल सिविल सेवा ग्रेड ए अधिकारी के रूप में सेवा करते हुए, उन्होंने स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक राज्य वकील के रूप में निजी प्रैक्टिस की ओर रुख किया।
  • जस्टिस गंगोपाध्याय के न्यायिक करियर ने उन्हें 2018 में अतिरिक्त न्यायाधीश के पद तक पहुंचाया, बाद में दो साल बाद स्थायी न्यायाधीश बन गए।
  • पिछले साल अप्रैल में जस्टिस गंगोपाध्याय ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में 'कैश के बदले स्कूल में नौकरी घोटाले' से जुड़े मामले पर चर्चा कर विवाद खड़ा कर दिया था। उनकी टिप्पणी, विशेष रूप से टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी की कथित संलिप्तता पर, सुप्रीम कोर्ट ने आलोचना की, जिसने इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा न्यायाधीशों को मीडिया साक्षात्कार देने से बचना चाहिए।

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