'अवैध वसूली, निविदाओं में हेराफेरी', आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ केस दर्ज
Kolkata Doctor murder Case: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर से बलात्कार और हत्या के मामले में सीबीआई की जांच तेजी से चल रही है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी मंगलवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए ममता सरकार को फटकार लगाई। इस बीच कोलकाता पुलिस ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ केस दर्ज किया है।
पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ शिकायत दर्ज की है, जिसमें कहा गया है कि विभागीय जांच में घोष और 'कुछ बेईमान ठेकेदारों' के बीच 'आपराधिक गठजोड़' और अस्पताल परिसर में कई कार्यों के लिए 'मिलीभगत बोली' लगाना पाया गया है।

अवैध वसूली और हेराफेरी का आरोप
पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 के साथ धारा 120बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया है। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे संदीप घोष पर वित्तीय अनियमितता के आरोप, अवैध कमीशन के जरिए पैसे वसूलने और निविदाओं में हेराफेरी के संगीन आरोप लगाए गए हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ आरोप अप्रैल 2022 के भी हैं, जब पूर्व प्रिंसिपल घोष पर 'उचित लाइसेंस न होने, निविदा और कोटेशन प्रक्रिया में भाग लेने की अयोग्यता के बावजूद कार्य आदेश प्राप्त करने का सबूत दिखाने' का आरोप लगाया गया था।
विशेष सचिव ने दर्ज कराई शिकायत
शिकायत के आधार पर कोलकाता पुलिस ने घोष के खिलाफ जालसाजी और आपराधिक साजिश के आरोपों के तहत मामला दर्ज किया और भ्रष्टाचार निवारण (पीसी) अधिनियम के तहत भी आरोप लगाए। शिकायत राज्य के स्वास्थ्य विभाग के एक विशेष सचिव द्वारा दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बंगाल के स्वास्थ्य विभाग की भी प्रभारी हैं।
बता दें कि पूर्व प्रिंसिपल के खिलाफ वित्तीय भ्रष्टाचार की कई शिकायतें मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने विभागीय जांच शुरू की थी। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक निष्कर्षों के साथ विभाग ने पुलिस शिकायत दर्ज करने का फैसला किया। गौरतलब है कि सरकार ने संदीप घोष के खिलाफ कथित वित्तीय भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच के लिए एक आईजी रैंक के अधिकारी की अध्यक्षता में चार सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है।












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