नंदीग्राम के परिणाम पर चुनाव आयोग का बयान, बताया- दोबारा मतगणना के लिए किसके पास अधिकार?
कोलकाता, 4 मई। नंदीग्राम में दोबारा मतगणना की मांग खारिज किए जाने के बाद टीएमसी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने सफाई दी है। आयोग ने कहा है कि रिकाउंटिंग के मामले में फैसला करने का अंतिम अधिकार रिटर्निंग अफसर का है।

पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम विधानसभा सीट चुनाव की सबसे हाईप्रोफाइल सीट बनकर सामने आई थी। इस सीट पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी के सुवेंदु अधिकारी के बीच कांटे का मुकाबला था। मतगणना के दौरान दोनों प्रत्याशी आगे-पीछे चलते रहे आखिरकार कभी टीएमसी के ही सिपाही रहे अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नजदीकी मुकाबले में करीब दो हजार वोटों से हरा दिया था।
नंदीग्राम में हार के बाद ममता ने लगाया था आरोप
नंदीग्राम में अधिकारी की जीत के बाद ममता बनर्जी और टीएमसी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने रिकाउंटिंग की मांग की जिसे खारिज कर दिया गया। ममता बनर्जी ने रिटर्निंग ऑफिसर पर दबाव का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कही थी।
मंगलवार को मामले पर बयान देते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि दोबारा मतगणना के फैसले का अधिकार रिटर्निंग अफसर के पास ही होता है।
निर्वाचन आयोग ने कहा है "चाहे वह नामांकन हो, मतदान हो या मतगणना, रिटर्निंग अफसर चुनाव आयोग की गाइडलाइन और निर्देशों के तहत मौजूदा चुनाव कानूनों अनुसार सख्ती से कार्य करता है।












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