'24 घंटे के भीतर सेंट्रल फोर्स के 82 हजार जवानों की तैनाती हो', पंचायत चुनाव पर कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश
Calcutta High Court on Panchayat Elections: पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव को देखते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को बड़ा आदेश दिया है। उन्होंने पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग को 24 घंटे के अंदर सेंट्रल फोर्स के 82 हजार जवान तैनात करने का आदेश दिया है।
हाईकोर्ट का कहना है कि सीएपीएफ की कंपनियों की संख्या 2013 के पंचायत चुनावों में अपेक्षित संख्या से कम नहीं होनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि अब और जिले हैं और यह एक चरण में चुनाव होने जा रहा है। जबकि 2013 में चुनाव के पांच चरण थे। इसके लिए उच्च न्यायालय ने 82 हजार जवान तैनात करने का आदेश दिया है।

वहीं, दूसरी तरफ हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव के नॉमिनेशन के दौरान कागजों में छेड़छाड़ की शिकायत पर CBI जांच का भी आदेश दिया है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को पंचायत चुनाव का मतदान होगा। इससे पहले राज्य में कई जगहों पर हिंसा हुई है। इसमें लोगों की मौत भी हुई है। हिंसा को रोकने के लिए हाईकोर्ट ने सेंट्रल फोर्स की तैनाती का आदेश दिया है।
वहीं, पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के दौरान सेंट्रल फोर्स की तैनाती के कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वह निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराए।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुरक्षाकर्मी कहां से आ रहे हैं इसकी चुनाव आयोग को चिंता नहीं होनी चाहिए, ऐसे में यह याचिका कैसे सही है। वरिष्ठ वकील हरीष साल्वे ने कहा कि प्रदेश में कुछ दिक्कत है। उन्होंने कहा कि एजेंडा यह नहीं है कि प्रदेश में कौन से सुरक्षाबल तैनात हो रहे हैं बल्कि एजेंडा यह है कि केंद्रीय सुरक्षा बलों को यहां तैनात नहीं किया जाए।
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