कलकत्ता हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में अर्धसैनिक बलों की तैनाती के दिए आदेश
पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में हो रही झड़पों को देखते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने अर्धसैनिक बलों की तैनाती के आदेश दिए हैं।
पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के नामांकन में हुई हिंसा को देखते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्य के सभी जिलों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के आदेश दिए हैं। पंचायत चुनाव 8 जुलाई को होने हैं, जिसके लिए कलकत्ता हाई कोर्ट ने आदेश दिए हैं।
कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश खंडपीठ ने 8 जुलाई को होने वाले पंचायत चुनाव के लिए राज्य के सभी जिलों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के लिए आदेश दिए हैं। साथ ही कहा कि राज्य चुनाव आयोग 48 घंटे के भीतर केंद्रीय बलों के लिए केंद्र से अनुरोध करे।

वहीं, आज भी पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के भांगर में तृणमूल कांग्रेस (TMC) और इंडियन सेक्युलर फ्रंट (ISF) के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़पें हुईं। झड़प के दौरान इलाके में बम भी फेंके गए। वहीं, सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि हमने ट्रैक रिकॉर्ड करके टिकट दिया, हिंसा करने वाले टीएमसी के नहीं हैं।












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