वाराणसी में ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में हिंदू पक्ष ने बनाया ट्रस्ट, शाम 5 बजे होगी बैठक

वाराणसी में ज्ञनवापी-श्रृंगार गौरी मामले में हिंदू पक्ष ने बनाया ट्रस्‍ट‚ आज शाम 5 बजे होगी पहली बैठक

वाराणसी, 10 जुलाई : वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी मामले को लेकर नई खबर सामने आयी है। हिंदू पक्ष द्वारा कोर्ट में चल रहे मुद्दे को देखने के लिए बनाए गये इस ट्रस्ट का नाम श्री आदिमहादेव काशी धर्मालय मुक्ति न्यास रखा गया है। इसकी पहली बैठक आज वाराणसी के मलदहिया में स्थित विवेकानंद नगर कालोनी में एक रेस्टोरेंट में की जायेगी। इस ट्रस्ट का ​रजिस्ट्रेशन पहले ही हो चुका है। न्यास के उद्घाटन में 5 गेस्ट, 11 ट्रस्टी, 21 सम्मानित ट्रस्टी और चार वादी महिलाएं भी शामिल होंगी।

Gyanwapi Varanasi

आज शाम 5 बजे होगी पहली बैठक
सोमवार शाम 5 बजे इस ट्रस्ट की पहली बैठक मलदहिया के विवेकानंद नगर कालोनी में स्थित एक निजी रेस्टोरेंट में की जाएगी। बैठक में चार वादी महिलाओं सहित हिंदू पक्ष के वकील मौजूद रहेंगे। यहीं पर ट्रस्ट का उद्घाटन भी किया जाएगा। बैठक में उच्चतम न्यायालय के सीनियर वकील हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन और उच्च न्यायालय की वकील रंजना अग्निहोत्री और समाजसेवी कुलदीप तिवारी भी मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि ट्रस्ट के सभी सदस्य ट्रस्ट से जुड़े खर्च खुद से वहन करेंगे और ट्रस्ट के द्वारा कोर्ट में चल रहे मामले को देखा जाएगा।

जिला जज की कोर्ट में मंगलवार को होनी है सुनवाई

मालूम हो कि श्री काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी मामले में पिछले सोमवार को सुनवाई हुई थी। उस दिन सुनवाई के बाद मंगलवार की डेट तय की गयी थी। अब वाराणसी जिला जज की कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई होनी है। अभी इस मामले की मेरिट को लेकर चल रही सुनवाई में मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें पेश कर रहा है। इसके बाद कोर्ट द्वारा हिंदू पक्ष को अपनी दलील पेश करने का मौका दिया जाएगा। हिंदू और मुस्लिम पक्ष की दलील सुनने के बाद कोर्ट द्वारा इस मामले पर अपना पक्ष सुनाया जाएगा।

मई में कराया गया था सर्वे

18 अगस्त 2021 को राखी सिंह सहित 5 महिलाओं ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में मां शृंगार गौरी मंदिर में नियमित पूजा-पाठ और ज्ञानवापी मस्जिद में स्थित अन्य देवी-देवताओं के विग्रहों की सुरक्षा का केस दाखिल किया था। कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के सर्वे का आदेश दिया था। मई माह में यहा सर्वे किया गया और कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाना और टॉयलेट को सील करा दिया था। सर्वे के बाद हिन्दू पक्ष द्वारा दावा किया जा रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग सहित कई हिंदू चिन्ह मिले हैं। वहीं मुस्लिम पक्ष द्वारा इस दावे को खारिज करते हुए उसे फौव्वारा बताया जा रहा है।

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