ज्ञानवापी मामला: 'हिंदू धर्म से संबंधित सभी वस्तुएं जमा करें', अदालत ने सर्वेक्षण टीम को दिया आदेश

Gyanvapi Masjid: उत्तर प्रदेश के वाराणसी की एक अदालत ने बुधवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को ज्ञानवापी मस्जिद के चल रहे सर्वेक्षण के दौरान खोजी गई हिंदू धर्म से संबंधित सभी ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण वस्तुओं को जिला मजिस्ट्रेट को सौंपने का आदेश दिया।

जिला अदालत ने जिला मजिस्ट्रेट या उनके द्वारा नामित व्यक्ति को इन वस्तुओं की सुरक्षा करने और आवश्यकता पड़ने पर अदालत को उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया।

Gyanvapi Masjid

अदालत ने कहा कि ज्ञानवापी सर्वे के दौरान जो भी वस्तुएं और सामग्रियां प्राप्त हुई हैं या हिंदू धर्म और पूजा प्रणाली से संबंधित हैं या ऐतिहासिक या पुरातात्विक दृष्टिकोण से इस मामले से संबंधित हैं, उन्हें जिला मजिस्ट्रेट या उनके द्वारा नामित किसी अधिकारी को सौंप दिया जाए। जो कि उन चीजों को सुरक्षित रखेगा और जब भी अदालत उन्हें मांगेगी, उन्हें अदालत में पेश करेगी।

यह सर्वेक्षण इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक फैसले के बाद शुरू किया गया था, जिसने वाराणसी जिला अदालत के एक आदेश को बरकरार रखा था। उच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि यह कदम "न्याय की खोज में आवश्यक" माना जाता है और इसमें शामिल हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के लिए फायदेमंद हो सकता है।

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