यूपी में योगी और यूके में धामी, जानिए किस सरकार के नकल विरोधी कानून में कितना है दम,क्या हैं प्रावधान

देशभर में नीट एग्जाम पेपर लीक के बाद से नकल विरोधी कानून को लेकर जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है। राज्य से लेकर केंद्र सरकार नकल कराने और करने वालों पर सख्ती करने को लेकर सख्ती कर रही है।

उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में नकल विरोधी कानून लागू हो चुका है। आइए जानते हैं कहां क्या सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

Yogi aaditynath pushkar Dhami know how strong is anti-copying law which government what provisions

यूपी में योगी सरकार ने भी केंद्र के 21 जून को नोटिफाई किए गए कानून के पांच दिन बाद यूपी में अध्यादेश के इसे लागू किया है। जिसमें दावा किया गया है कि यूपी की योगी सरकार का कानून तो इतना कड़ा है कि ये जिंदगीभर जेल में सड़ा देगा।

बता दें कि उत्तराखंड की धामी सरकार फरवरी 2023 में ही नकल विरोधी कानून ला चुकी है। उत्तराखंड में यूकेएसएसएससी पेपर लीक प्रकरण सामने आने के बाद से युवाओं और छात्रों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। जिसके बाद धामी सरकार ने इस पर सख्ती की।

उत्तराखंड की धामी सरकार ने 10 साल कैद की सजा का प्रावधान है। पेपर लीक करने वाले नकल माफिया के खिलाफ 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है।

यूपी कैबिनेट ने प्रतियोगी व अन्य परीक्षाओं में पेपर लीक पर नकेल कसने के लिए उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अध्यादेश 2024 को मंजूरी दी। ये कानून अध्यादेश के तौर पर लागू किया गया।

यूपी में क्या प्रावधान

  • पेपर लीक कराने पर 10 साल से आजीवन कैद की सजा और एक करोड़ रुपए तक का जुर्माना। मामलों में दो साल तक की जेल की सजा।
  • यदि परीक्षा प्रभावित होती है, तो विलीय नुकसान को सॉल्वर गैंग से वसूला जाएगा
  • परीक्षा में गड़बड़ी करने वाली संस्था व सेवा प्रदाताओं को हमेशा के लिए काली सूची डाला जाएगा। उनकी संपत्ति कुर्क होगी।

उत्तराखंड नकल विरोधी कानून में प्रावधान

  • नकल माफिया को आजीवन कारावास या फिर 10 साल कैद की सजा का प्रावधान है।
  • पेपर लीक करने वाले नकल माफिया के खिलाफ 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
  • पेपर लीक करने वाले माफिया की संपत्ति भी जब्त की जा सकती है।
  • एक्ट में ये भी प्रावधान किया गया है कि अगर कोई छात्र भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक करते हुए पकड़ाता है या फिर नकल के जरिए परीक्षा पास करता है तो उस पर 10 साल का बैन लगाया जा सकता है।
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