Uttarakhand News: कैबिनेट निर्णय पर बोले सीएम धामी, कहा-'महिला सशक्तिकरण की दिशा में पहला बड़ा कदम'

Uttarakhand News: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को हुए कैबिनेट निर्णय पर कहा कि कैबिनेट द्वारा सहकारी समितियों में प्रबंध समिति के सदस्य एवं सभापति के पदों पर राज्य की महिलाओं को 33 प्रतिशत पद आरक्षित रखे जाने का निर्णय ऐतिहासिक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में राज्य सरकार की ये बड़ी पहल है। मातृशक्ति का सम्मान हमारी परम्परा रही है। हमारी सरकार महिला सशक्तिकरण पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान के साथ ही मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना, लखपति दीदी योजना और मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना सहित अनेक योजनाएं महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बना रही हैं।

धामी कैबिनेट द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय:

1- उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड मिनिस्ट्रीयल संवर्गीय पदों पर संविलियन नियमावली-2024 प्रख्यापन किए जाने तथा विशेषज्ञ डॉक्टर को सेवा अवधि 65 वर्ष किए जाने का कैबिनेट द्वारा लिया गया निर्णय।

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2-विद्युत सुरक्षा विभाग के कार्यों को समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किए जाने हेतु राज्य की भौगालिक परिस्थितियों के अनुसार विभागीय कार्यों का जनपदों के आधार पर निर्धारण करते हुए वर्तमान पदीय ढांचे में सृजित 65 पदों के सापेक्ष 123 पदों को पुर्नगठित किए जाने विषयक विभागीय प्रस्ताव के सापेक्ष मंत्रिमण्डल द्वारा 80 पदों के सृजन प्रस्ताव एवं पुर्नगठन पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

3- आवास विभाग के अन्तर्गत राज्य के विभिन्न प्राधिकरणों में मिनिस्ट्रियल वर्गीय संवर्ग में केन्द्रीयित एवं अकेन्द्रीयित सेवा के संबंध में कार्मिक विभाग की नियमावलियों को अंगीकृत किए जाने तथा नियुक्ति प्राधिकारी नियत किए जाने के संबंध में कैबिनेट द्वारा लिया गया निर्णय।

4- उत्तराखंड वित्त सेवा के अन्तर्गत सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित वित्त अधिकारियों के व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव को किया गया अनुमोदित।

5- राज्य सरकार के कार्मिकों के वेतन खातों को कारपोरेट सेलरी एकाउन्ट, पैकेज की सुविधा प्रदान किए जाने का कैबिनेट द्वारा लिया गया निर्णय।

6- पर्यटन नीति, 2018 में संशोधन किए जाने के सम्बन्धी प्रस्ताव को कैबिनेट द्वारा किया गया अनुमोदित।

7- चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अन्तर्गत खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु मोबाइल इकाइयां फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स के संचालन हेतु आउटसोर्स पदों के सृजन के सम्बन्धी प्रस्ताव को कैबिनेट द्वारा किया गया अनुमोदित।

8- चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के तहत ही गढ़वाल मंडल के अन्तर्गत देहरादून में खाद्य विश्लेषणशाला स्थापित किए जाने एवं विश्लेषणशाला हेतु सम्बन्धित पद सृजन किए जाने के सम्बन्ध में कैबिनेट द्वारा प्रस्ताव को किया गया अनुमोदित।

9- सहकारी समितियों में परिवारवाद को समाप्त करने, सहकारी समितियों की प्रबन्धन समितियों की निर्वाचन प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी करने एवं समिति के कार्यों में गुणवत्ता व कार्यकुशलता में वृद्धि करने के साथ ही उत्तराखंड राज्य की सहकारी समितियों की प्रबन्ध समिति के सदस्य व सभापति पद पर महिलाओं हेतु 33 प्रतिशत पद आरक्षित।

10- जनपद देहरादून के अन्तर्गत महासू देवता का मास्टर प्लान के तहत सुनियोजित विकास किए जाने हेतु परिसर में अधिवास कर रहें परिवारों को विस्थापित किए जाने हेतु कैबिनेट द्वारा नीति विषयक निर्णय को किया गया अनुमोदित।

11- राज्य में शहरी परिवहन के विकास, संचालन, रखरखाव, निगरानी और पर्यवेक्षण को विनियमित करने के लिए 'उत्तराखंड एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण विधेयक, 2024' विधेयक को विधान सभा में सदन के पटल पर रखे जाने की अनुमति कैबिनेट द्वारा प्रदान की गई है।

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