COVID-19: उत्तराखंड सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, किसी भी समारोह में शामिल हो सकेंगे केवल 100 लोग
देहरादून। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने राज्य में बंद स्थानों पर आयोजित होने वाले धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनैतिक समारोहों में अब लोगों की संख्या को घटा दिया है। अब अधिकतम 100 लोग ही ऐसे समारोहों में शिरकत कर सकेंगे, जबकि पहले यह संख्या 200 थी। राज्य सरकार की ओर से रविवार को अनलॉक की प्रक्रिया के तहत नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।

मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने रविवार को दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि बंद स्थानों पर आयोजित होने वाले धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनैतिक समारोहों में अब 50 प्रतिशत क्षमता के साथ अधिकतम 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे। सिनेमाहॉल, थियेटर में पहले की तरह 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलते रहेंगे। स्वीमिंग पूल में भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खेल प्रशिक्षण के कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं।
जिलाधिकारी लगा सकते हैं कर्फ्यू
सरकारी दिशा निर्देशों के मुताबिक, कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जिले के भीतर जिलाधिकारी जरूरत के अनुसार कर्फ्यू लगा सकते हैं। डीएम की यह तय करेंगे कि कर्फ्यू पूरे जिले में लगाया जाए या किसी अन्य निश्चित क्षेत्र में। संक्रमण रोकने के लिए रात का कर्फ्यू भी लगाया जा सकता है। हालांकि, जिला प्रशासन को लॉकडाउन लगाने का अधिकार नहीं दिया गया है।
...तो होना पड़ेगा 10 दिनों के लिए क्वारंटाइन
पर्यटकों के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी नहीं है। विदेश से राज्य में आने वाले व्यक्ति के लिए भी यात्रा से पहले पूर्व की भांति पंजीकरण अनिवार्य होगा। अगर कोई व्यक्ति बाहर से राज्य में आता है और उसके पास 96 घंटे के भीतर की कोविड जांच की नेगेटिव रिपोर्ट है तो ऐसे व्यक्ति को राज्य में कहीं भी जाने की इजाजत होगी और क्वारंटाइन रहने की भी जरूरत नहीं है। वहीं, अगर कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है और राज्य में सात दिन से अधिक की अवधि के लिए आ रहे हैं तो फिर 10 दिन के लिए क्वारंटाइन रहना होगा। सात दिन से कम की अवधि के लिए आने पर क्वारंटाइन की जरूरत नहीं होगी।












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