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UCC: राज्य कर्मचारियों को विवाह पंजीकरण किया गया अनिवार्य, मुख्य सचिव ने जारी किया पत्र, जानिए आदेश में क्या

UNIFORM CIVIL CODE: उत्तराखंड में अब राज्य सरकार के कर्मचारी यूसीसी के तहत विवाह पंजीकरण करवाएंगे। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर, राज्य सरकार अधीन कार्यरत विवाहित कर्मचारियों का विवाह पंजीकरण यूसीसी के तहत सुनिश्चित करवाने को कहा है।

मुख्य सचिव ने अपने पत्र में कहा है कि उत्तराखण्ड समान नागरिक संहिता (UCC) के तहत 26.03.2010 के बाद हुए विवाहों के पंजीकरण को अनिवार्य किया गया है।

UNIFORM CIVIL CODE Marriage registration compulsory state employees Chief Secretary issued letter

समान नागरिक संहिता के लिए नामित जनपदीय नोडल अधिकारी द्वारा अपने जिले में कार्यरत समस्त विवाहित कार्मिकों के विवाह पंजीकरण समयबद्ध रूप से पूर्ण कराया जाएगा। इस सम्बन्ध में प्रत्येक जनपद द्वारा नियमित रूप से आख्या सचिव, गृह, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध करायी जाएगी।

मुख्य सचिव ने कहा है कि प्रत्येक विभाग में संबंधित अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव द्वारा एक नोडल अधिकारी नामित किया जाए, जो अपने विभाग के विवाहित कार्मिकों के विवाह पंजीकरण सुनिश्चित कराएगा। इसी तरह सभी विभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थ विवाहित कर्मचारियों को निर्देशित करें कि वे अपने विवाह का UCC पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराएं।

सभी जिलाधिकारी और विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि यह कार्य समयबद्ध रूप से पूरा हो और इसकी साप्ताहिक रिपोर्ट सचिव, गृह, उत्तराखण्ड शासन को भेजी जाएगी। UCC पोर्टल पर निर्बाध पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए निदेशक, आई.टी.डी.ए.. उत्तराखण्ड को सभी जनपदों और विभागों को आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है। यदि किसी जनपद या विभाग को तकनीकी सहयोग की आवश्यकता हो, तो वे निदेशक, आई.टी.डी.ए. से तत्काल समन्वय स्थापित करेंगे।

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, नैनीताल के महानिदेशक को पत्र लिखकर राजकीय कार्मिकों को यूसीसी प्राविधानों का प्रशिक्षण देने के लिए नियमित पाठ्यक्रम संचालित कराने को कहा है।
पत्र में कहा गया है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा लागू समान नागरिक संहिता (UCC) के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए यह आवश्यक है कि सभी राजकीय कार्मिकों को यू.सी.सी. के विभिन्न प्रावधानों, प्रक्रियाओं और उनकी जिम्मेदारियों के बारे में समुचित जानकारी उपलब्ध कराई जाए।

प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान (ATI) की महत्त्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। इसी क्रम में संस्थान द्वारा यू.सी.सी. से संबंधित प्रशिक्षण के लिए संसाधन व्यक्तियों (Resource Persons) का एक समूह विकसित किया जा सकता है, जो विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षित करेगा।

उन्होंने पत्र में कहा है कि यू.सी.सी. प्रशिक्षण कार्यक्रम को ATI में एक नियमित पाठ्यक्रम के रूप में सम्मिलित करने पर विचार किया जाए, ताकि समय-समय पर विभिन्न स्तरों पर सरकारी कर्मियों को प्रशिक्षित किया जा सके। साथ ही एक व्यापक प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किया जाए, जिसमें यू.सी.सी. के कानूनी और प्रशासनिक पहलुओं, सरकारी अधिकारियों की जिम्मेदारियों, पंजीकरण प्रक्रियाओं एवं आई.टी पोर्टल के उपयोग को शामिल किया जाए। इसी क्रम में जिला स्तर पर भी यू.सी.सी. से संबंधित प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाएं, जिससे शासन और प्रशासन के सभी स्तरों तक इसकी प्रभावी पहुंच हो सके।

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