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Uniform civil code लिव इन रिलेशनशिप के लिए पहले जोड़े को मिली कानूनी मान्यता,कैसे करें आवेदन,क्या नियम,शर्तें

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हो चुका है। यूसीसी के तहत पंजीकरण करने वाले पहले जोड़े को लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता दे दी गई है। अब तक तीन आवेदन ही पंजीकरण को लेकर आए हैं। दो देहरादून जबकि एक बाहर से बताया जा रहा है।

युगलों ने यूसीसी पोर्टल पर आवेदन किया। इसके अलावा राज्य से दूसरे जिले से भी एक जोड़े ने आवेदन किया है। पुलिस आवेदनों की जांच कर रही है। दस्तावेज व दावे सही पाए जाने के बाद पहले जोड़े को लिव इन में रहने के लिए कानूनी तौर पर अनुमति दे दी गई है।

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उत्तराखंड की धामी सरकार ने यूसीसी को लेकर जो नियम बनाए हैं, उनमें लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन के लिए राज्य में अलग-अलग शहरों में रह रहे कपल्स को 16 पेज का फॉर्म भरना होगा। इसके अलावा किसी पुजारी से एक सर्टिफिकेट भी लेना होगा, जिसमें लिखा होगा कि प्रेमी जोड़ा यदि चाहे तो विवाह करने के योग्य है।

जरूरी बातें-

  • यूसीसी अधिनियम के तहत जो भी जोड़े लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण कराएंगे, उन्हें 16 पेज का फॉर्म भरना होगा।
  • पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा और यह भी बताना होगा कि अगर भविष्य में वह विवाह करना चाहें तो वो इस योग्य हैं या नहीं।
  • जोड़े को पिछले लिव इन संबंधों का विवरण भी देना होगा।
  • लिव इन में रहने के लिए कपल अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं।
  • कपल को यह भी बताना होगा कि वह पहले से ही लिव-इन रिलेशनशिप में हैं या लिव-इन रिलेशनशिप में जाने का इरादा रखते हैं।
  • अगर कोई लिव इन में रहना चाहता है तो उसे विवाह की अनुमति का प्रमाण की आवश्यकता होगी।
  • किसी समुदाय के रिलेशन में उस समुदाय के पुजारी या उस समुदाय से संबंधित धार्मिक नेता के सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी।
  • लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल को अपने पिछले रिलेशन की जानकारी भी देनी होगी।
  • इसमें वर्तमान लिव-इन रिलेशनशिप की शुरुआत से पहले वैवाहिक या लिव-इन रिलेशनशिप की जानकारी अनिवार्य है।
  • यूसीसी के तहत रजिस्ट्रार के पास खुद से या किसी व्यक्ति को शिकायत के आधार पर उनके लिव-इन रिलेशनशिप को पंजीकृत करने के लिए नोटिस जारी करने का अधिकार है।
  • अगर लिव-इन में रहने वाले कपल 21 साल के कम उम्र के हैं तो रजिस्ट्रार को लिव-इन रिलेशनशिप को पंजीकृत करने वाले पक्षों के माता-पिता को सूचित करना होगा।
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