UK NEWS: 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायतों के खाली पड़े पदों पर उपचुनाव की अधिसूचना जारी, जानिए कब होगी वोटिंग
उत्तराखंड में हरिद्वार जिला छोड़ प्रदेश के बाकी 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायतों के खाली पड़े पदों पर उपचुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। जारी अधिसूचना के अनुसार, 13 और 14 नवंबर को नामांकन पत्र दाखिल करने की तिथि रखी गई है।
20 नवंबर को मतदान होगा और 22 नवंबर को मतगणना कराई जाएगी। इसी साल जुलाई-अगस्त माह में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद से ही हजारों पद खाली चल रहे है। त्रिस्तरीय पंचायतों के खाली पड़े पदों में सदस्य ग्राम पंचायत के 32 हजार 934 पद, प्रधान ग्राम पंचायत के 22 पद, सदस्य क्षेत्र पंचायत के 2 पद और सदस्य जिला पंचायत का एक पद शामिल है।

रुद्रप्रयाग जिले में एक पद सदस्य जिला पंचायत का खाली है। साथ ही उत्तरकाशी और चमोली जिले में एक- एक पद सदस्य क्षेत्र पंचायत का खाली है। जिन पदों पर कुछ महीने पहले हुए चुनाव के दौरान चुनाव नहीं हो पाए थे। इन खाली पदों को भरने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है।
राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, 13 और 14 नवंबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक नामांकन दाखिल करने की तिथि रखी गई है। 15 नवंबर को सुबह 10 बजे से कार्य समाप्ति तक नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 16 नवंबर को सुबह 10 से दोपहर 3 तक नाम वापसी की तिथि रखी गई है। 16 नवंबर को दोपहर 3 बजे के बाद कार्य समाप्ति तक चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा।
20 नवंबर को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। इसके साथ ही 22 नवंबर को सुबह 8 बजे से कार्य समाप्ति तक मतगणना की प्रक्रिया चलेगी। निर्वाचन आयोग के मुताबिक, उपचुनाव संबंधित अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पत्रों की बिक्री भी शुरू हो गई। साथ ही आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है जो मतगणना समाप्ति तक जारी रहेगी।
सदस्य ग्राम पंचायत पद पर सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए नामांकन पत्रों का मूल्य 150 रुपए साथ ही पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के लिए 75 रुपये रखा गया है। इसी तरह, प्रधान ग्राम पंचायत पद पर सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के लिए नामांकन पत्रों का मूल्य 300 रुपए साथ ही पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला ग्राम प्रधान उम्मीदवारों के 150 रुपए रखा गया है। इसी क्रम में जिलों में जिला निर्वाचन अधिकारियों की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत उपचुनाव में प्रत्याशियों के खर्च सीमा संबंधित दिशा निर्देश भी जारी कर दिए है।












Click it and Unblock the Notifications