धामी सरकार का एक और धाकड़ फैसला, मचा हड़कंप,सीएस ने भूमि खरीद का ब्योरा किया तलब,एक सप्ताह का अल्टीमेटम

उत्तराखंड की धामी सरकार के एक ओर फैसले से हड़कंप मचा हुआ है। राज्य सरकार ने सभी 13 जिलों से भूमि खरीद का ब्योरा तलब किया गया है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर अनिवार्य रूप से एक सप्ताह के भीतर राजस्व परिषद के माध्यम से ब्योरा देने के निर्देश दिए हैं।

धामी सरकार ने बजट सत्र में भू कानून को लेकर कड़े प्रावधान करने की बात की है। साथ ही इसको लेकर विधेयक लाने की भी तैयारी है। उससे पहले सरकार के इस कदम से हड़कंप की स्थिति है।

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दूसरे राज्यों से उत्तराखंड में बसे नागरिकों को सरकार ने राज्य में घर बनाने के लिए 250 वर्ग मीटर भूमि खरीदने की छूट दे रखी है। इसके लिए किसी भी व्यक्ति को सरकार से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के संज्ञान में आया था कि एक ही परिवार के लोगों ने अलग-अलग नाम से भूमि खरीद कर एक्ट का उल्लंघन किया। सीएम ने इस संबंध में सचिव राजस्व को पौड़ी, टिहरी, नैनीताल और अल्मोड़ा जिलों में भूमि की खरीद-फरोख्त की जांच के निर्देश दिए थे। अब मुख्य सचिव ने सभी जिलों से ही रिपोर्ट मांग ली है।

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर अनिवार्य रूप से एक सप्ताह के भीतर राजस्व परिषद के माध्यम से ब्योरा देने के निर्देश दिए हैं। सीएस द्वारा जारी आदेश में उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश, 2001) का उल्लेख किया गया है।

कि, वर्ष 2007 में अधिनियम संशोधन के अनुसार, कोई भी व्यक्ति स्वयं या अपने परिवार के लिए घर बनाने के लिए बिना किसी अनुमति के अपने जीवनकाल में अधिकतम 250 वर्ग मीटर भूमि खरीद सकता है, लेकिन सरकार के संज्ञान में आया है कि एक ही परिवार के सदस्यों ने अलग-अलग भूमि खरीद करके अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है।

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