समुदाय विशेष की युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में नया मोड़, दून पुलिस की पड़ताल में आई सामने ये बात

देहरादून में विशेष समुदाय की युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में नया मोड आ गया है। दून पुलिस की पड़ताल में इस बात का खुलासा हुआ है कि पीड़िता के साथ अभियुक्त के अलावा घटनास्थल पर कोई और नहीं था।

पुलिस का दावा है कि अब तक पड़ताल में दूसरे युवकों के खिलाफ किसी तरह के कोई सबूत नहीं मिले हैं। जिससे प्राथमिक जांच में सामूहिक दुष्कर्म का मामला नहीं पाया गया है।

New twist case physical assault girl belonging particular community investigation of Doon Police

देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि परिजनों की लिखित तहरीर के बाद मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके बाद घटनास्थल व आस-पास के सीसीटीवी फुटेजों का अवलोकन किया गया। जिसमें अभियुक्त 04 नम्बर चक्की के पास खड़ा दिखाई दिया, वहीं पर समय दोपहर करीब 12 बजे अभियुक्त पीड़िता को पैदल-पैदल अपने साथ अपने मैजिक वाहन तक लाया। इसके बाद उसे अपने वाहन में बैठाकर किद्दूवाला सूनसान जगह ले जाकर अभियुक्त ने उसके साथ दुष्कर्म किया।

लगभग 02 घण्टे बाद उसे वापस लेकर 04 नंबर चक्की पर आया, इस दौरान रास्ते में अभियुक्त द्वारा अपने एक परिचित ड्राइवर से फोन लेकर अपने दोस्त को फोन किया गया। इस संबंध में जिस मैजिक चालक के फोन से कॉल किया गया था, उससे पूछताछ में उसके द्वारा बताया गया कि वह अभियुक्त को पूर्व से जानता है और अभियुक्त उसको अपने मैजिक वाहन में रास्ते में मिला था, जहाँ अभियुक्त अभिषेक ने उससे फोन लेकर अपने दोस्त को फोन किया।

उस समय उसके साथ एक युवती मैजिक में थी और युवती के अलावा वाहन में और कोई मौजूद नहीं था। 4 नम्बर चक्की ऑटो स्टैण्ड के आस-पास गवाहों के बयान लेने पर गवाहों द्वारा भी अभियुक्त व उसके दो नामजद साथियों के घटना के समय अलग-अलग स्थानों पर होने की पुष्टि की गई।

पुलिस द्वारा घटना से सम्बन्धित महत्वपूर्ण साक्ष्य व गवाहों के विस्तृत बयान अंकित किये गये। समस्त घटनाक्रम में अभियुक्त अभिषेक व अन्य दो नामजद अभियुक्तों के कॉल डिटेल, मोबाइल लोकेशन का परीक्षण व सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन और स्वतंत्र साक्ष्यों के आधार पर संदिग्ध दो नामजद अभियुक्तों की घटना स्थल पर मौजूदगी नहीं पाई गयी है। विवेचक द्वारा पीडिता से पूछताछ कर उसके धारा 180 बीएनएसएस के बयान दर्ज किये जा चुके हैं।

जल्द ही मजिस्ट्रेट के समक्ष 183 बीएनएसएस के तहत बयान अंकित किये जाने के लिए आवेदन किया गया है। अब तक प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त अभिषेक के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही अलग अलग तरीके से एविडेंस जमा करने के लिए टीमें गठित की गई है।

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