Uttarakhand: एक अप्रैल से नई आबकारी नीति होगी लागू, शराब की तस्करी को रोकने के लिए ये उठाया कदम
उत्तराखंड में वित्तीय वर्ष 2023-24 की नई आबकारी नीति पर मुहर लगा दी है। नई आबकारी नीति में कई नए प्राविधान किए गए हैं। उत्तराखंड में शराब की कीमतें अब पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के आसपास ही रहेंगी।

उत्तराखंड में धामी सरकार ने एक अप्रैल से नई आबकारी नीति लागू करने पर मुहर लगा दी है। नई आबकारी नीति लागू होने के बाद शराब प्रति बोतल 100 रुपये से 300 रुपये तक सस्ती होगी। बताया गया कि शराब की तस्करी रोकने के लिए सरकार ने शराब की कीमतें कम करने का निर्णय लिया है। सरकार ने शराब से मिलने वाले राजस्व को 3600 करोड़ से इस वर्ष बढ़ाकर 4000 करोड़ रुपये कर दिया है।
वित्तीय वर्ष 2023-24 की नई आबकारी नीति पर मुहर
उत्तराखंड की धामी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 की नई आबकारी नीति पर मुहर लगा दी है। नई आबकारी नीति में कई नए प्राविधान किए गए हैं। उत्तराखंड में शराब की कीमतें अब पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के आसपास ही रहेंगी। यूपी के मुकाबले प्रदेश में शराब केवल 20 रुपए महंगी होगी। इससे शराब की बोतल में 100 से 300 रुपए तक प्रति बोतल कमी आ जाएगी। शराब की कीमतें कम करने के पीछे शराब तस्करी को वजह बताया गया है। नीति के अनुसार पूर्व में जो भी लाइसेंस धारक शराब की दुकानों का संचालन कर रहे थे, उनमें विदेशी शराब की दुकान वाले लाइसेंस धारक 10 प्रतिशत और विदेशी शराब की दुकान वाले लाइसेंस धारक 15 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क देकर इन दुकानों का फिर संचालन कर सकेंगे।
विदेशों से आयात होने वाली शराब भी शामिल
शराब के सस्ते से लेकर महंगे ब्रांड की कीमतों को कम किया गया है। सामान्य रूप से अधिक बिकने वाले ब्रांड की कीमतों में 100 रुपये से लेकर डेढ़ सौ और महंगे ब्रांड की कीमतों में 300 रुपये प्रति बोतल तक की कमी आएगी। इनमें विदेशों से आयात होने वाली शराब भी शामिल है। नई आबकारी नीति एक वर्ष के लिए लागू होगी। इसमें कैबिनेट ने नई दुकानें खोलने की अनुमति पर भी हामी भर दी है। कैबिनेट ने ये भी फैसला लिया कि प्रति बोतल तीन रुपए सेस लगाया जाएगा।












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