Ganesh joshi आय से अधिक संपत्ति मामले में मुश्किल में कृषि मंत्री,कैबिनेट पर टिकी निगाहें,जानिए पूरा मामला
Ganesh joshi Minister trouble disproportionate assets case उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी की आय से अधिक संपत्ति मामले में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। विजिलेंस ने मंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए कैबिनेट से अनुमति मांगी है। जिसके लिए विशेष न्यायाधीश सतर्कता ने धामी कैबिनेट को 8 अक्टूबर तक मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज मामले में फैसला लेने का निर्देश दिया है।
इसके बाद ही तय होगा कि मंत्री के खिलाफ केस दर्ज होगा या नहीं। आरटीआई एक्टिविस्ट एडवोकेट विकेश नेगी ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर 2022 के विधानसभा चुनाव लड़ने के दौरान दायर किए गये हलफनामे के आधार पर शिकायत दर्ज कराई है। जिसमें उन पर आय से अधिक संपत्ति होने का आरोप लगा है।

इसकी विजिलेंस से शिकायत हुई है। विजिलेंस कोर्ट ने भ्रष्टाचार से जुड़े इस मामले की सुनवाई 19 अक्टूबर को तय की है। कोर्ट को मामले में मंत्री परिषद के फैसले का इंतजार है। आठ जुलाई 2024 का यह पत्र कार्मिक एवं सतर्कता विभाग की ओर से विजिलेंस को भेजा गया है। इस पत्र में सचिव मंत्री परिषद (गोपन विभाग) को शिकायत का अपने स्तर से परीक्षण कर यथोचित कार्रवाई करने को कहा गया है।
कोर्ट में कहा गया कि भारतीय संविधान के अनुसार मंत्री परिषद कार्यपालिका की निर्णय लेने के लिए सर्वोच्च संस्था है। इस पत्र से साफ होता है कि यह मामला पहले ही मंत्री परिषद को भेजा जा चुका है। कोर्ट में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के नियमानुसार ऐसे मामलों में मुकदमा दर्ज करने के आदेश से पहले कैबिनेट के फैसले का तीन महीने तक इंतजार किया जाता है।
पत्र सात जुलाई को भेजा गया था। इसके अनुसार तीन महीने का समय आठ अक्तूबर को समाप्त हो रहा है। लिहाजा इसके बाद ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। लिहाजा कोर्ट ने इस मामले में अब 19 अक्तूबर की तिथि नियत की है। गणेश जोशी मसूरी विधानसभा क्षेत्र से चौथी बार विधायक हैं। जो कि धामी सरकार में कृषि, सैनिक कल्याण समेत कई अहम विभाग संभाल रहे हैं।












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