2016 sting case: पूर्व सीएम हरीश रावत समेत चार लोगों को सीबीआई कोर्ट का नोटिस, ये है मामला

उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत समेत चार लोगों को 2016 के स्टिंग मामले में सीबीआई कोर्ट ने आवाज के नमूने देने के लिए नोटिस भेजा है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत चार जुलाई को कोर्ट में पेश होंगे।

2016 Uttarakhand sting case: उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत समेत चार लोगों को 2016 के स्टिंग मामले में सीबीआई कोर्ट ने आवाज के नमूने देने के लिए नोटिस भेजा है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत चार जुलाई को कोर्ट में पेश होंगे।

CBI court notice to four people including former CM Harish Rawat 2016 Uttarakhand sting case

यह है मामला
वर्ष 2016 में तत्कालीन सीएम हरीश रावत का पत्रकार और वर्तमान में विधायक उमेश कुमार ने स्टिंग करने का दावा किया था। इसी दौरान एक और स्टिंग सामने आया था, इसमें विधायक मदन सिंह बिष्ट के होने का दावा किया गया। इसमें पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत के भी शामिल होने का दावा किया गया था। दोनों ही स्टिंग के बारे में उमेश कुमार ने दावा किया था कि हरीश रावत सरकार को बचाने के लिए विधायकों की खरीद.फरोख्त की डीलिंग की जा रही थी।

इसमें रुपयों के लेन-देन होने की बात का दावा भी स्टिंग प्रसारण के दौरान किया गया था। बाद में इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को दे दी गई थी। स्टिंग में जो आवाजें हैं उनके मिलान के लिए इन चारों ही नेताओं के वॉयस सैंपल लेने की अनुमति सीबीआई ने अदालत से मांगी है। जिसके बाद पूर्व सीएम हरीश रावत समेत चार लोगों के वायस सेंपल के लिए नोटिस भेजा गया है।

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