Ankita Bhandari Case : अंकिता को मेहमानों के साथ रिलेशन बनाने को कहता था पुलकित,SIT ने जोड़ी 2 नई धाराएं
उत्तराखंड के रिजॉर्ट में हुए अंकिता भंडारी मर्डर केस में मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं।एसआईटी की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि अंकिता मर्डर केस में साक्ष्यों और महत्वपूर्ण गवाहों के बयान के आधार पर आईपीसी की धारा 354(क) और अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम की धारा 5 के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। बता दें, हत्याकांड के तीनों आरोपी पौड़ी जिला जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। पुलकित आर्य अंकिता हत्याकांड का मुख्य आरोपी बनाया गया है। पुलकित भाजपा का पूर्व नेता विनोद आर्य का बेटा है।
पुलकित ने अंकिता को नहर में दिया था धक्का
अंकिता भंडारी के लापता होने की सूचना पर राजस्व पुलिस ने 18 सितंबर को अपहरण का मुकदमा दर्ज किया था। अंकिता जब नहीं मिली तो मामले को रेगुलर पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस ने 22 सितंबर को मामले में रिजॉर्ट के मालिक पुलकित और दो मैनेजर अंकित गुप्ता और सौरभ को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने बताया कि उन्होंने अंकिता को नहर में धक्का दे दिया था।
एसआईटी ने मुकदमे में दो और धाराएं जोड़ी
पुलिस ने इस मुकदमे में हत्या, आपराधिक षड्यंत्र और साक्ष्य छिपाए जाने की धाराएं जोड़ी थीं। मामले की जांच एसआईटी कर रही है। एसआईटी ने मुकदमे में दो और धाराएं जोड़ी हैं। जांच में ये बात सामने आई कि पुलकित अंकिता को मेहमानों के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए कहता था। इसके साथ ही एक गेस्ट ने अंकिता को गलत निगाह रखते हुए गले भी लगाया था। इन सब तथ्यों के आधार पर मुकदमे में अब दो धाराएं जोड़ी गई हैं। एसआईटी ने केस में धाराओं को बढ़ाने के साथ-साथ जांच की गति को भी तेज कर दिया है। घटना के बरामद साक्ष्य और अन्य सबूतों को विधि प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा गया है।