Ankita bhandari case: 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल, 22 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई
अंकिता भंडारी मर्डर केस में एसआईटी ने 86वें दिन कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। पुलिस ने इस मामले में 100 गवाहों के बयान दर्ज किए थे। मुख्य गवाहों के मजिस्ट्रेटी बयान भी दर्ज कराए गए हैं।
उत्तराखंड के बहुचर्चित केस अंकिता भंडारी मर्डर में पुलिस की और से कोटद्वार न्यायिक मजिस्ट्रेट भावना पांडे की कोर्ट में 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। बताया गया है कि इसमें 100 गवाहों के नाम और 30 से ज्यादा दस्तावेजी साक्ष्य शामिल हैं। चार्जशीट में आईपीसी की धारा, 354 ए, 302, 201 120 बी और अनैतिक व्यापार अधिनियम के तहत चार्ज लगाए गए हैं। मामले में सुनवाई 22 दिसंबर को होगी। इस दौरान आरोपियों के नार्को टेस्ट की परमिशन को लेकर भी सुनवाई होगी।
आरोपियों को 22 सितंबर 2022 को गिरफ्तार किया गया था
वनंतरा रिजॉर्ट की रिसेप्सनिष्ट अंकिता भंडारी के मर्डर के आरोपी वनंतरा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, रिसॉर्ट के प्रबंधक सौरभ भास्कर और सहायक प्रबंधक अंकित उर्फ पुलकित गुप्ता को गिरफ्तार किया गया था। तीनों आरोपियों को 22 सितंबर 2022 को गिरफ्तार किया गया था। ऐसे में चार्जशीट दाखिल करने के लिए पुलिस के पास 90 दिन का समय होता है। इस मामले के लिए बनाई गई एसआईटी ने 86वें दिन कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। पुलिस ने इस मामले में 100 गवाहों के बयान दर्ज किए थे। मुख्य गवाहों के मजिस्ट्रेटी बयान भी दर्ज कराए गए हैं। तीनों आरोपियों के खिलाफ 500 पन्नों की चार्जशीट में 100 गवाह बनाए गए हैं। चार्जशीट आईपीसी की धारा 302, 201, 120बी, 354क और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत फाइल की गई है।
चार्जशीट दाखिल,अब मुकदमे का ट्रायल शुरू
उत्तराखंड का चर्चित केस अंकिता भंडारी हत्याकांड सितंबर माह में सामने आया था। वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्सनिष्ट अंकिता 18 सितंबर को लापता हुई थी, अंकिता भंडारी का शव 24 सितंबर की सुबह ऋषिकेश में चीला नहर से मिला था। इस मामले में वनंतरा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, रिसॉर्ट के प्रबंधक सौरभ भास्कर और सहायक प्रबंधक अंकित उर्फ पुलकित गुप्ता को गिरफ्तार किया गया था। 22 दिसंबर को आरोपियों की गिरफ्तारी के तीन माह पूरे हो रहे हैं। इससे पहले चार्जशीट दाखिल होनी जरूरी थी। अब मुकदमे का ट्रायल शुरू होगा।