HC के आदेश पर योगी सरकार करेगी इन जातियों को आरक्षण देने की व्यवस्था

कोर्ट ने योगी सरकार को आदेश दिया कि वो 6 महीने में नियमानुसार व्यवस्था स्थापित करे। अब इन जाति के लोगों को राज्य सरकार के सक्षम अधिकारी को अर्जी देने पर आगे की कार्रवाई पूरी हो सकेगी।

इलाहाबाद। सूबे में अब दो जातियों 'भर' और 'राजभर' को अलग से आरक्षण दिए जाने का रास्ता साफ हो गया है। घुमंतू जाति की श्रेणी में आने वाले लोगों को राज्य सरकार अलग व्यवस्था करेगी। इनके लिए अलग सूची तैयार होगी और ये आदिवासी जाति उसी तरह की व्यवस्था का लाभ पा सकेंगे।

HC के आदेश पर योगी सरकार करेगी इन जातियों को आरक्षण देने की व्यवस्था

दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में घुमंतू व अर्द्ध घुमंतू जाति के लोगों को संविधान की नियमावली के तहत व्यवस्था देने को कहा है। अब सूबे की योगी सरकार को 6 महीने के अंदर ही इस पर फैसला लेना है कि वो इन जाति के लोगों को आरक्षण की कैसी और कौन सी सूची में रखती है।

दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में घुमंतू व अर्द्ध घुमंतू जाति के लोगों को संविधान की नियमावली के तहत व्यवस्था देने को कहा है। अब सूबे की योगी सरकार को 6 महीने के अंदर ही इस पर फैसला लेना है कि वो इन जाति के लोगों को आरक्षण की कैसी और कौन सी सूची में रखती है।

मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने सुनवाई

सूबे में भर व राजभर जाति को पिछड़ी जाति की सूची में रखा जाता है। इस बाबत इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई कि भर व राजभर पिछड़ी जाति को गैर अधिसूचित आदिवासी जाति की सूची में शामिल किया जाए। याचिका पर मुख्य न्यायाधीश डीबी भोसले और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने सुनवाई पूरी करते हुए अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने योगी सरकार को आदेश दिया कि वो 6 महीने में नियमानुसार व्यवस्था स्थापित करे। अब इन जाति के लोगों को राज्य सरकार के सक्षम अधिकारी को अर्जी देने पर आगे की कार्रवाई पूरी हो सकेगी।

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