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सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद बैकफुट पर आई योगी सरकार, आजम की मुश्किलें होंगी आसान ?

लखनऊ, 12 मई: उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां जेल में बंद हैं। उनको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाई है जिसके बाद ऐसा लग रहा है कि अब आजम की मुश्किलें आसान हो सकती हैं और सरकार की ओर से कोई दूसरा केस नहीं दर्ज किया जाएगा। दरअसल, समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को मंगलवार को जमानत दे दी गई, लेकिन वह जेल से रिहा नहीं हुए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनके खिलाफ 88वां हाल ही में एक नया मामला दर्ज किया है जिसके बाद उनको अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। यूपी पुलिस के इसी रवैये को लेकर फटकार लगाई थी। उनके खिलाफ दर्ज 88 मामलों में से आजम को 86 में जमानत मिल चुकी है। 87वें मामले में मंगलवार को उन्हें जमानत मिल गई लेकिन कुछ दिन पहले दर्ज अंतिम मामले की वजह से अभी भी सलाखों के पीछे हैं।

आजम खान

यूपी सरकार के रवैये पर सर्वोच्च न्यायालय ने की टिप्पणी

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक आजम खान के मामले से निपटने के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार के रवैये पर नाराजगी व्यक्त की। शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार से जमीन हड़पने के एक मामले में उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई में देरी को लेकर सपा विधायक की याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा है। जस्टिस एल नागेश्वर राव, बीआर गवई और एएस बोपन्ना की 3 जजों की बेंच ने यूपी सरकार से अपना जवाब दाखिल करने को कहा क्योंकि अदालत मंगलवार को सुनवाई फिर से शुरू करेगी।

यूपी सरकार की मंशा पर कोर्ट ने उठाए सवाल

"यह क्या है? उसे जाने क्यों नहीं दिया। वह दो साल से जेल में है। एक या दो मामले ठीक हैं लेकिन यह 89 मामलों में नहीं हो सकता है। जब भी उन्हें जमानत मिलती है, उसे फिर से किसी और मामले में जेल भेज दिया जाता है। आप जवाब दाखिल करें।' सुप्रीम कोर्ट के जजों ने उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए नाराजगी जताई। जस्टिस गवई ने कहा, "यह सिलसिला तब भी जारी रहेगा जब वह एक मामले में जमानत पर रिहा हो जाएगा, उसे दूसरी प्राथमिकी में टैग करें और उसे सलाखों के पीछे रखें।"

योगी

सीतापुर जेल में बंद हैं आजम खान

पीठ ने कहा, "वह (खान) एक को छोड़कर सभी मामलों में इतने लंबे समय से जमानत पर हैं, यह न्याय का मजाक है। हम और कुछ नहीं कहेंगे।" गौरतलब है कि सपा नेता दो साल से सीतापुर जेल में बंद हैं। दरअसल सपा नेता आजम खान को 10 मई को 88 में से 87 मामलों में जमानत मिल गई थी। खान, जो वर्तमान में सीतापुर जेल में बंद है, ने थोड़ी राहत की सांस ली क्योंकि न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने उन्हें ₹1 लाख की जमानत राशि पर जमानत दे दी। लेकिन खान जेल में ही रहेगा क्योंकि अदालत को 88 मामलों में से एक में अपना फैसला सुनाना बाकी है।

आजम के खिलाफ दर्ज हुआ है नया मामला

गौरतलब है कि उनके खिलाफ तीन स्कूलों की मान्यता प्राप्त करने के लिए फर्जी भवन दस्तावेज जमा करने के आरोप में एक नया मामला दर्ज किया गया है, जिसमें वह अध्यक्ष हैं। सपा विधायक पर IPC की धारा 120B (आपराधिक साजिश), 467 (मूल्यवान सुरक्षा, वसीयत आदि की जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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