यूपी में बीवी के रहते पुलिस कर्मी नहीं रख सकते गर्लफ्रेंड, लिव इन पर भी लगी रोक
लखनऊ। उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक में पुलिस मैनुअल में संशोधन किया गया है। संशोधन के तहत अब पुलिसकर्मी दो शादियां नहीं कर पाएंगे। यही नहीं कैबिनेट में पास प्रस्ताव के अंतर्गत पुलिसकर्मी अब गर्लफ्रेंड और लिव इन पार्टनर भी नहीं रख सकेंगे। कैबिनेट की बैठक बुधवार (26 जून) को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई। इस बात की जानकारी सरकार के प्रवक्ता और स्वास्थ मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने मीडिया को दी।

कैबिनेट मंत्री व सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि पुलिस मैनुअल में संशोधन किया गया है। इसके तहत क्लर्क, एकाउंटेंट, कॉन्फिडेंशियल असिस्टेंट दूसरी शादी नहीं कर सकते या दूसरे जीवनसाथी के रूप में लिव-इन पार्टनर नहीं रख सकते। आपको बता दें कि पहले भी इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल आदि के लिए संशोधन किया जा चुका है। हालंकि इसमें दो शर्त जोड़ दी गई है। इसके तहत अगर आपका पर्सनल लॉ दूसरी शादी की इजाजत देता है तो ये नियम लागू नहीं होगा। वहीं, पर्सनल लॉ में इजाजत नहीं होने पर पुलिसकर्मी इस नियम के दायरे में आएंगे। इस फैसले को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी गई।
कैबिनेट बैठक में कुल 17 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट की इस मीटिंग में स्वास्थ्य सेवाओं को ध्यान में रखते हुए दो प्रस्तावों को भी मंजूर किया गया। डॉ. राम मनोहर लोहिया के दोनों चिकित्सालयों का विलय कर उन्हें एम्स की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। साथ ही जेई और एईएस बीमारी के लिए 'मुख्यमंत्री आरओ पेयजल योजना' के तहत गोरखपुर और बस्ती मंडल के सात जिलों में 25 लीटर क्षमता का आरओ लगाया जाएगा।












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