UP Ration Card: यूपी में अब ऑनलाइन होंगे राशन कार्ड से जुड़े काम, घर बैठे होगा इन समस्याओं का समाधान
UP Ration Card: उत्तर प्रदेश के लाखों राशन कार्ड धारकों के लिए एक अच्छी खबर है। अब राशन कार्ड से जुड़े लगभग सभी महत्वपूर्ण कार्य घर बैठे ऑनलाइन ही हो जाएंगे। पहले एक अपडेट के लिए भी सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। अब ये सभी काम पूरी तरह से ऑनलाइन हो जाएंगे।
इस नई व्यवस्था से न केवल समय और पैसे की बचत होगी, बल्कि गरीब और जरूरतमंद लोगों को होने वाली अनावश्यक परेशानी भी खत्म होगी।

UP में अब ऑनलाइन होंगे राशन कार्ड से जुड़े काम
राशन कार्ड धारकों को अब नाम जोड़ने या हटाने के लिए सरकार दफ्तरों में नहीं जान होगा। कार्ड का ट्रांसफर कराना है, या फिर मृतक का नाम हटाने या कार्ड समर्पण जैसे किसी भी कार्य को घर बैठे किया जा सकेगा।
- आवेदन प्रक्रिया: आवेदक अपने राशन कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर का उपयोग करके लॉगिन कर सकेंगे।
- सुरक्षा और सत्यापन: सुरक्षा के लिए, आवेदन करने से पहले आधार-आधारित वन टाइम पासवर्ड (OTP) सत्यापन अनिवार्य होगा।
दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अनुसार, खाद्य एवं रसद विभाग की आयुक्त अनामिका सिंह ने इस संबंध में जिला पूर्ति अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं।
तुरंत निस्तारण, अब नहीं होगी देरी
नई ऑनलाइन प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह पूरी प्रक्रिया को समयबद्ध और पारदर्शी बनाएगी।
- आवेदन स्वतः हस्तांतरित: ऑनलाइन किया गया आवेदन स्वतः ही संबंधित अधिकारी के लॉगिन पर पहुँच जाएगा।
- समय सीमा: अधिकारियों को 15 दिन के भीतर आवेदन का निस्तारण (समाधान) करना अनिवार्य होगा।
- कार्रवाई का प्रावधान: यदि अधिकारी इस समय सीमा का पालन नहीं कर पाते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान भी रखा गया है।
पुरानी प्रणाली में क्या थी चुनौती?
वर्तमान में, नाम जोड़ने, हटाने या हस्तांतरण जैसे कार्यों के लिए पहले लोगों को सहज जन सेवा केंद्र पर ऑनलाइन आवेदन करना होता था। इसके बाद, उन्हें आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेज़ ग्रामीण क्षेत्रों में खंड विकास कार्यालय या शहरी क्षेत्रों में नगरपालिका कार्यालय में जमा करने पड़ते थे। इस मल्टी स्टेप प्रोसेस के कारण अभिलेख जिला पूर्ति कार्यालय तक पहुंचने में काफी विलंब और असुविधा होती थी, जिससे गरीब परिवारों को बहुत परेशानी उठानी पड़ती थी।
यूपी में 1 यूनिट पर कितना राशन मिलता है?
उत्तर प्रदेश में पात्र गृहस्थी राशन कार्ड पर प्रति यूनिट 5 किलोग्राम राशन (3 किलो चावल, 2 किलो गेहूं) मिलता है। इसके अलावा अंत्योदय कार्ड पर प्रति परिवार 35 किलोग्राम अनाज (14 किलो गेहूं, 21 किलो चावल, जिसे बाद में 17 किलो गेहूं, 18 किलो चावल किया गया) मिलता है, साथ ही अब बाजरा और ज्वार जैसे अतिरिक्त अनाज भी मिल सकते हैं, लेकिन यह योजना और आवंटन समय-समय पर बदल सकता है, इसलिए अपने स्थानीय राशन डीलर से पुष्टि करना सबसे अच्छा है।












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