UP News: आजम खान परिवार को इलाहाबाद HC से बड़ी राहत! 7 साल की जेल की सजा पर रोक लगाई
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके परिवार को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में राहत दे दी है। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने खान की सात साल की सजा पर रोक लगा दी। हालांकि, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम की सजा पर रोक नहीं लगाई गई, हालांकि उन्हें जमानत मिल गई है।
मीडिया से बात करते हुए खान के वकील शरद शर्मा ने बताया कि तीनों को जमानत मिल गई है। उन्होंने कहा कि आजम खान की सजा पर रोक लगा दी गई है और तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम की सजा खारिज कर दी गई है।

क्या था मामला?
मामला 3 जनवरी 2019 का है, जब रामपुर से बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि पूर्व सपा सांसद आजम खान और उनकी पत्नी तंजीन फातिमा ने अपने बेटे अब्दुल्ला आजम खान के लिए दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाए हैं। सत्र न्यायालय ने 18 अक्टूबर 2023 को कथित जालसाजी मामले में तीनों को सात साल कैद की सजा सुनाई थी।
आरोप पत्र के अनुसार, रामपुर नगर पालिका द्वारा जारी प्रमाण पत्र में अब्दुल्ला आजम की जन्मतिथि एक जनवरी 1993 अंकित है। दूसरे प्रमाण पत्र में उनका जन्म 30 सितंबर 1990 को लखनऊ में हुआ था। तीनों को आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी), 467 (मूल्यवान प्रतिभूति की जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी), 471 (जाली दस्तावेज को वास्तविक के रूप में उपयोग करना), 472 (जालसाजी करने के इरादे से नकली मुहर आदि बनाना या रखना) और 120 (बी) (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी पाया गया।












Click it and Unblock the Notifications