किसानों पर दर्ज 868 मामलों को वापस लेगी योगी सरकार, पराली जलाने का है मामला

लखनऊ, 16 सितंबर: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में अब छह महीने से भी कम समय बचा है। तो वहीं, सभी राजनीतिक पार्टियां जोर-शोर से चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इस बीच योगी आदित्यनाथ सरकार ने किसानों को खुश करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। बता दें कि पराली जलाने के आरोप में योगी सरकार ने किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज कराए थे, जिन्हें अब उन्होंने वापस ले लिया है। योगी सरकार ने प्रदेशभर में पराली से जुड़े लगभग 868 मामले वापल ले लिए हैं।

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    UP: Yogi govt का Farmers को लेकर बड़ा फैसला, पराली जलाने को लेकर दर्ज केस लिए वापस | वनइंडिया हिंदी
    Uttar Pradesh Govt issues order to withdraw 868 cases filed against farmers for burning crop

    दरअसल, योगी सराकर ने हाल ही में किसानों से एक संवाद कार्यक्रम में ऐलान किया था कि पराली जलाने के कारण किसानों पर दर्ज मुकदमों को सरकार वापस लेगी और उन पर लगा जुर्माना भी माफ होगा। तो वहीं, अब बुधवार (15 सितंबर) को इस संबंध में उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी द्वारा पुलिस आयुक्त, सभी डीएम और पुलिस अधीक्षकों को लेटर जारी किया है। लेटर में कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के उत्कर्ष के लिए कटिबद्ध है। साथ ही सरकार यह सुनिश्चित करती है कि किसान बिना किसी कठिनाई और भय के निरंतर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में अपना अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान देते रहें।

    पत्र में कहा गया है कि प्रदेश सरकार की यह मंशा है कि कोविड 19 महामारी की विभीषिका के समय प्रदेश के कृषकों का सर्वोच्च हित सुनिश्चित करते हुए उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में किसानों के विरूद्ध परली एवं पराली जलाने के संबंध में भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा-188, 278, 290, एवं 291 के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न जिलों में दर्ज कुल 868 लघु प्रकृति के अभियोगों को राज्य की अर्थव्यवस्था तथा कृषकों के हित में अविलम्ब निसस्तारित कराया जाये।

    सबसे ज्यादा मुकदमे लखीमपुर खीरी में दर्ज
    पराली जलाने को लेकर यूपी के अलग-अलग जिलों में किसानों पर लगभग 868 मामले दर्ज हैं। इनमें से सबसे ज्यादा 165 मुकदमा जिला लखीमपुरखीरी में दर्ज है। इसके अलावा महाराजगंज में 129, पीलीभीत 108, रायबरेली में 43, उन्नाव में 31, झांसी में 30 और हरदोई में 27 मामले दर्ज हैं. दूसरे जिलों में दर्ज मुकदमे भी वापस लिए जाएंगे। बता दें, पराली जलाने पर किसानों पर 2,500 से 15,000 रुपए तक जुर्माने का प्रावधान किया गया था। हालाकिं, अब उन पर लगा जुर्माना भी माफ होगा।

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