UP Nikay Chunav 2022 Update: आज ख़त्म हो सकता है सस्पेंस, हाईकोर्ट के फैसले पर है सबकी नजर

यूपी में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर सभी दल हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। हाइकोर्ट के फैसला आने के बाद ही आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। ऐसी उम्मीद जतायी जा रही है कि चुनाव टल सकता है।

बीजेपी

UP Nikay Chunav 2022 Latest Update: निकाय चुनाव में देरी को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच आरोप-प्रत्यारोप के बीच उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव का इंतजार और लंबा होता जा रहा है। दरअसल इलाहाबाद हाइकोर्ट की लखनऊ पीठ ने यह आरोप लगने के बाद कि चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर रोक लगा दी थी कि राज्य सरकार चुनावों में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुझाए गए ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले का पालन नहीं कर रही है।

अधिसूचना पर रोक के कारण हो रही देरी

इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश नगरपालिका एवं निकाय चुनावों की अधिसूचना पर रोक के कारण चुनावों में देरी जारी है क्योंकि फैसले का अभी इंतजार है। इस मामले में अगली सुनवाई 27 दिसंबर को होनी है। हालांकि खबरों के मुताबिक दोनों पक्षों ने मामले में अपनी दलीलें पेश कर दी हैं और कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब माना जा रहा है कि कोर्ट का फैसला 27 दिसंबर को आ सकता है लेकिन इसमें और देरी होने की संभावना है।

हाइकोर्ट ने लगाई थी अधिसूचना पर रोक

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 दिसंबर को यूपी नगर निगम चुनाव की अधिसूचना पर रोक लगा दी थी। अब अगर कोर्ट का फैसला आता भी है तो मार्च 2023 के बाद चुनाव में देरी हो सकती है क्योंकि बोर्ड की परीक्षाएं मार्च से अप्रैल के बीच होंगी। चुनाव आयोग या तो फरवरी की शुरुआत में या मार्च के बाद चुनाव करा सकता है।

ओबीसी आरक्षण को लेकर कई याचिकाएं दायर

चुनाव में देरी का एक और मुद्दा अदालत में दायर जनहित याचिकाएं हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक निकाय चुनाव को लेकर कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं। चूंकि अदालत 27 दिसंबर के बाद शीतकालीन अवकाश पर जा रही है, अगर उस दिन फैसला नहीं आता है, तो यह जनवरी के दूसरे सप्ताह के बाद ही आ सकता है।

बीजेपी ने शुरू की तैयारी

इस बीच, भाजपा ने फैसला किया है कि एक स्क्रीनिंग कमेटी आगामी नगरपालिका चुनावों के लिए उम्मीदवारों का चयन करेगी। स्क्रीनिंग कमेटी का गठन होना बाकी है। राज्य में 762 नगरीय निकाय हैं जबकि सत्रह नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद और 545 नगर पंचायतें शामिल हैं।

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    पिछली सुनवाई में पीठ ने ये कहा

    पिछली सुनवाई में पीठ ने कहा, "लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा स्थानीय निकायों का गठन किया जाता है। चुनाव की प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू करने की आवश्यकता है और इसे अनिश्चितता में रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।" इन परिस्थितियों में, पीठ ने सुनवाई करने का फैसला किया। हाईकोर्ट में शीतकालीन अवकाश शुरू होने के बावजूद शनिवार को मामले पर सुनवाई की।

    पीठ ने आदेश पारित किया क्योंकि दोनों पक्षों के वकीलों ने सहमति व्यक्त की कि मामले को जल्द से जल्द सुना और तय किया जाना चाहिए। इसे देखते हुए पीठ ने मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ न्यायाधीश से आवश्यक अनुमति लेकर मामले को शनिवार को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था।

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