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UP News: प्रमोटरों की जवाबदेही तय करेगी UPRERA, जारी हुई नई गाइडलाइन, जानिए क्या रहेगा ख़ास

CM Yogi Adityanath: उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority)ने रियल एस्टेट प्रमोटरों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं।

यूपी रेरा

अधिकारियों की माने तो प्रमोटरों को पत्राचार के लिए अधिकृत व्यक्ति का नाम, पदनाम, मोबाइल फोन नंबर, ई-मेल पता, आवासीय पता और कार्यालय का पता प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। प्रमोटर को कॉल प्राप्त करने और प्रदान किए गए संपर्क नंबर पर कॉल करने वालों को उचित उत्तर प्रदान करने की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

यूपी रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने बताया कि, प्राधिकरण के संज्ञान में यह लाया गया है कि परियोजना पंजीकरण के समय कुछ प्रमोटरों द्वारा प्रदान किए गए मोबाइल नंबर गैर-कार्यात्मक एवं उपयोग में नहीं थे और बंद थे। कुछ मामले ऐसे भी प्राप्त हुए जिनमें दिए गए मोबाइल नंबर पर या तो किसी ने कॉल नहीं उठाया या बातचीत के दौरान उचित जवाब नहीं दिया गया।

भूसरेड्डी ने कहा कि,

यूपी रेरा ने अपने हितधारकों, विशेषकर फ्लैट और आवासीय इकाइयों के खरीदारों के साथ निर्बाध संचार सुनिश्चित करने के लिए प्रमोटरों को नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। रियल एस्टेट प्रमोटर को प्रमोटर द्वारा स्वयं या उसके प्रतिनिधि के संपर्क नंबर पर कॉल प्राप्त करने और कॉल करने वालों को उचित उत्तर देने की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी, जो प्रमोटर द्वारा RERA और उपभोक्ताओं एवं खरीदारों को पत्राचार के लिए प्रदान किया गया है। यदि किसी परियोजना में कोई हेल्पलाइन नंबर प्रदान किया गया है, तो प्रमोटर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नंबर सक्रिय रहे और उपभोक्ताओं एवं खरीदारों को बिना किसी देरी के उचित प्रतिक्रिया प्रदान करने की व्यवस्था की जाए।

यूपी रेरा ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रवर्तक संस्था द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि एवं अधिकारी द्वारा किया गया पत्राचार मान्य होगा और किसी अन्य व्यक्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके लिए यूपी रेरा पोर्टल www.up-rera.in पर प्रमोटरों के डैशबोर्ड पर उचित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए एक फॉर्म उपलब्ध कराया गया है और प्रमोटरों से इस मामले में तत्परता की अपेक्षा की गई है।

भूसरेड्डी ने कहा कि प्रमोटर रियल एस्टेट क्षेत्र में महत्वपूर्ण हितधारक थे और डेवलपर्स के रूप में उनकी जवाबदेही और उपलब्धता उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण थी।

उन्होंने कहा कि यह RERA और ग्राहकों एवं खरीदारों के लिए अनिवार्य और बहुत महत्वपूर्ण है। प्रमोटरों के अधिकृत व्यक्ति अधिकारी के माध्यम से पत्राचार विश्वसनीयता का मामला है और आधिकारिक संचार का आश्वासन देता है।

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