UP News: यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर सामने आया ये बड़ा अपडेट, आप भी जानिए

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद फरवरी में प्रस्तावित यूपी पुलिस कांस्टेबल सिविल भर्ती परीक्षा 2023 की तैयारी शुरू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने क्षमता सहित परीक्षा केंद्रों के निर्धारण की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

योगी आदित्यनाथ

प्रस्ताव के तहत सरकार करीब 6,500 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाएं आयोजित कर सकती है। इन परीक्षा केंद्रों की कुल क्षमता 31.75 लाख से अधिक होगी। परीक्षा केंद्रों का चयन बुनियादी मापदंडों के आधार पर होगा। परीक्षा भवन संबंधी मानक पूरे करने वाले केंद्रों को ही अंतिम सूची में शामिल किया गया है।

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने 31.75 लाख से अधिक की कुल क्षमता वाले 6,484 परीक्षा केंद्र प्रस्तावित किए हैं। इनमें से 4,844 परीक्षा केंद्र जोनों में और 1,640 परीक्षा केंद्र आयुक्तालयों में प्रस्तावित किए गए हैं।

एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि, बुनियादी मापदंडों के आधार पर सख्त मूल्यांकन के बाद ही सभी परीक्षा केंद्रों को हरी झंडी दी जाएगी। इस मूल्यांकन में परीक्षा केंद्र के प्रकार का निर्धारण करना शामिल है, चाहे वह सरकारी हो, सरकारी सहायता प्राप्त हो, या निजी तौर पर वर्गीकृत हो। साथ ही केंद्र के पिछले प्रदर्शन पर भी गौर किया जाएगा। पिछली परीक्षाओं में नकारात्मक घटनाओं के रिकॉर्ड वाले या संदेह जताने वाले केंद्रों को परीक्षा केंद्र के रूप में नामित नहीं किया जाएगा।

पिछले तीन वर्षों में इन केंद्रों पर विभिन्न चयन आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के विवरण की भी जांच की जाएगी। परीक्षा केन्द्र के रूप में कोचिंग संस्थानों का चयन नहीं किया जायेगा।

यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने परीक्षा कक्ष को लेकर भी मानक स्थापित किये हैं। इनमें उम्मीदवारों के लिए बैठने की क्षमता, कमरों की संख्या और परीक्षा केंद्रों में चारदीवारी और गेट की उपस्थिति जैसी अनिवार्य विशेषताएं शामिल हैं।

परीक्षा हॉल, मुख्य द्वार और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त, परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्र रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे से जुड़ा एक अलग कमरा अनिवार्य है।

परीक्षा केंद्र तक परिवहन के लिए भी मानक तय किए गए हैं। इसके मुताबिक, परीक्षा केंद्र भीड़-भाड़ वाली सड़कों, व्यावसायिक संस्थानों और जलजमाव वाले स्थानों पर नहीं होने चाहिए.

परीक्षा की व्यवस्था के लिए जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस आयुक्त, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक मुख्य नोडल अधिकारी होंगे। इसके अलावा, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त या अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सहायक नोडल अधिकारी होंगे।

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