UP News: गैंगस्टर संजीव माहेश्वरी हत्याकांड की CBI जांच की याचिका खारिज, जानिए HC की लखनऊ पीठ ने क्या कहा
Allahabad high court: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने 7 जून को लखनऊ जिला अदालत के एक अदालत कक्ष के अंदर गैंगस्टर संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की हत्या की सीबीआई जांच की मांग वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) को मंगलवार को खारिज कर दिया।
लखनऊ के एक वकील ने जनहित याचिका दायर कर हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग की थी।

न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने जनहित याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वह उम्मीद करती है कि एसआईटी एक उचित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। स्थानीय वकील एमएल यादव ने जनहित याचिका दायर की थी।
राज्य सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्रा कोर्ट में पेश हुए और जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान मिश्रा ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है।
मिश्रा ने अदालत को बताया, "तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी एसआईटी का हिस्सा हैं और यह घटना केवल छह दिन पहले हुई थी।" एसआईटी अगले 48 घंटों में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप सकती है।
जनहित याचिका दायर करने वाले वकील एमएल यादव ने कहा, 'एसआईटी की जांच संतोषजनक नहीं होने पर अदालत ने फिर से अदालत का दरवाजा खटखटाने की अनुमति के साथ याचिका का निस्तारण कर दिया है।' संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की जिला अदालत के एससी एवं एसटी कोर्ट रूम में हमलावर विजय यादव ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।












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