UP: पत्नी की हत्या के आरोप में सजा भुगत रहा शख्स 7 साल बाद बरी, हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को हाफिज खान को बरी कर दिया, जो अपनी पत्नी सैरा बानो की कथित हत्या के आरोप में सात साल से अधिक समय से जेल में बंद था। अदालत ने फैसला सुनाया कि अभियोजन पक्ष एक निकाले गए शव की पहचान स्थापित करने में विफल रहा, जो माना जाता है कि सैरा बानो का है। न्यायमूर्ति ए.आर. मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने खान की तुरंत रिहाई का आदेश दिया और उत्तर प्रदेश सरकार को उसे 1 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया।

अदालत का यह फैसला खान की आपराधिक अपील स्वीकार करने के बाद आया है। वह शुरू में 15 जनवरी, 2017 को हिरासत में लिया गया था, सैरा बानो की बहन शबाना द्वारा दर्ज एक एफआईआर के बाद, जिसमें उसने उस पर बानो को दहेज के लिए प्रताड़ित करने और उसे गायब करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने बाद में एक कब्र से एक शव बरामद किया, जिसे शबाना और एक अन्य बहन, परवीन ने बानो के रूप में पहचाना।
अपने आदेश में, पीठ ने नोट किया कि खान के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। "अपीलकर्ता पति को 15 जनवरी, 2017 को एफआईआर दर्ज करने के तुरंत बाद हिरासत में लिया गया था और वह आज तक हिरासत में है। अब चूँकि इस अदालत ने पाया है कि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था, यह मुकदमेबाजी की लागत देने के साथ-साथ मुआवजे का भुगतान करने का आदेश देने का एक उपयुक्त मामला है," अदालत ने कहा।
सैरा बानो ने 11 मई, 2016 को खान से शादी की थी। उसके लापता होने के बाद, पुलिस ने 10 अप्रैल, 2017 को खान के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। बहराइच के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने 27 मार्च, 2019 को उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 60,000 रुपये का जुर्माना लगाया। खान ने बाद में उच्च न्यायालय में इस आदेश को चुनौती दी।
खान की अपील पर फैसला सुनाते हुए उच्च न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के मामले में विसंगतियाँ देखीं। मृत्यु जाँच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, शरीर पर कुछ कपड़े, एक धागा और एक ताबीज पाया गया। हालांकि, अभियोजन पक्ष ने इन वस्तुओं पर ध्यान नहीं दिया या इनके बारे में किसी भी गवाह से सवाल नहीं किया।
पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि सैरा बानो की हत्या हुई थी या मृत शरीर उसका था। अदालत ने कहा, "इन परिस्थितियों में, हम केवल एक अनिवार्य निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एएसजे ने निष्कर्ष निकाला है कि अपीलकर्ता ने सैरा बानो की हत्या चाकू से उसकी गर्दन पर हमला करके की थी और उसने केनू खान ने कब्र में शव छुपा दिया था, बिना किसी सबूत के इस तथ्य की वैधता नहीं है, इसके लिए किसी सबूत की आवश्यकता है, जो की उपलब्ध नहीं है।
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