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यूपी सरकार ने जारी की नई कोरोना गाइडलाइन, गाजियाबाद में धारा 144 लागू

लखनऊ। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। देश में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए यूपी सरकार ने नई कोविड गाइडलाइन जारी की है। मुख्य सचिव आरके तिवारी ने कोविड-19 के संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों से आने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट व रेलवे स्टेशनों पर जांच कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों, मंडलायुक्तों, सभी मुख्य चिकित्साधिकारियों को पत्र लिखकर निर्देश जारी किए हैं।

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    Coronavirus Guidelines: Yogi Govt. ने जारी की नई गाइडलाइंस, Ghaziabad में धारा 144 | वनइंडिया हिंदी
    UP government issued new corona guidelines, section 144 imposed in Ghaziabad

    नई कोविड गाइडलाइन के मुताबिक, कोविड से ज़्यादा प्रभावित राज्यों से हवाई मार्ग और रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों का एयरपोर्ट पर ही एंटीजन टेस्टिंग की व्यवस्था हो। यात्रियों में लक्षण मिलने पर आरटी-पीसीआर जांच के लिए नमूने भेजे जाएं। इसी तरह सभी जिलों में रेलवे स्टेशनों पर कोविड-19 संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों से वापस आ रहे यात्रियों की रेलवे स्टेशन पर ही एंटीजन जांच कराते हुए लक्षणयुक्त व्यक्तियों के नमूने आरटीपीसीआर जांच के लिए एकत्र कर जिले की संबद्ध प्रयोगशाला को भेजे जाएं।

    इसके अलावा रेलवे के सहयोग से सभी यात्रियों की सूची प्राप्त कर सर्विलांस की कार्रवाई की जाए। मुख्य सचिव ने कहा है कि प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर जहां लंबी दूरी से अन्य प्रदेशों से आने वाली रेलगाड़ियां रुकती हों, वहां 24 घंटे कोविड जांच की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। दस्तक अभियान के तहत घर-घर जाकर टेस्टिंग के कार्य कर रहे फ्रंटलाइन वर्कर से प्रतिदिन ऐसे क्षेत्र के विषय में जानकारी ली जाए, जहां देश के अलग-अलग राज्यों के लोग बड़ी संख्या में हाल के दिनो में ही आये हैं।

    मुख्य सचिव ने कहा है कि हर जिले में भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र तथा स्कूल-कॉलेज आदि में कोविड-19 की जांच किए जाने के लिए क्षेत्रवार कैलेंडर तैयार किया गया है, जो पहले ही सभी मुख्य चिकित्साधिकारियों को उपलब्ध कराया जा चुका है। इस कैलेंडर के अनुसार ही प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाए। वहीं दूसरी ओऱ प्रशासन ने 10 मई तक गाजियाबाद में धारा 144 लागू कर दी है।

    प्रशासन का कहना है कि त्योहारों और परीक्षाओं के बीच कोरोना से बचाव के लिहाज से ये फैसला लिया गया है।आदेश के मुताबिक, होटल, रेस्टोरेंट, स्कूल जैसे सार्वजनिक जगहों पर मास्क के बिना एंट्री नहीं मिलेगी। साथ ही थियेटर, मॉल, स्कूल और कॉलेज जैसे जगहों पर कोरोना के लक्ष्ण वालों लोगों को सख्त तौर पर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा।

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