यूपी में अब बिजली कनेक्शन के लिए नहीं करना पड़ेगा लंबा इंतजार, प्रदेश सरकार ने तय की नई समयसीमा

उत्‍तर प्रदेश के लोगों को अब बिजली कनेक्शन के लिए अफसरों के आफिस के चक्कर लगाने नहीं पड़ेगे। इसकी वजह ये है कि उत्‍तर प्रदेश की सरकार ने तय समय में कनेक्शन देना अनिवार्य कर दिया है।

उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने विद्युत उपभोक्ता अधिकार नियमावली 2020 के तहत नया आदेश लागू किया है।बिजली कनेक्शन की समय सीमा क्षेत्र के अनुसार अलग-अलग होती है। नगर निगम वाले शहरी क्षेत्रों में तीन दिनों के भीतर कनेक्शन दिया जाना चाहिए। नगर पालिका वाले शहरों में यह समय सीमा सात दिन है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम अवधि 15 दिन है।

Electricity

पहले बड़े शहरों में सात दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 दिन में कनेक्शन दिया जाता था। केंद्र सरकार के नए नियमों से यह समय-सीमा काफी कम हो गई है।

केंद्र ने सभी राज्यों को इन नई समयसीमाओं का पालन करने का निर्देश दिया था। राज्य सरकार ने अब इसे यूपी में लागू कर दिया है। उपभोक्ता परिषद लंबे समय से इन नियमों को लागू करने की मांग कर रही थी।

यदि वितरण मुख्य लाइन का विस्तार करने या नए स्टेशन शुरू करने की आवश्यकता होगी तो वितरण निगम ऐसे विस्तार के बाद 90 दिनों के भीतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करेगा।

Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+